चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन ने ट्रैफिक चालान के नये दाम नोटिफाई कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रशासन ने मोटर व्हीकल एक्ट-2019 (संशोधित) को सितंबर में ही चंडीगढ़ में लागू कर दिया था लेकिन कुछ चालानों में प्रशासन को दाम तय करने थे, जिसे प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की मंजूरी के बाद लागू कर दिया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने ज्यादातर चालान के दामों में बदलाव नहीं किए हैं। नई दरों में दोपहिया वाहन चलाते वक्त ओवर स्पीड पर अब एक हजार रुपये जुर्माना होगा। पहले यह दर 2000 रुपये थी। दूसरी बार 1500 रुपये का जुर्माना होगा। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना, गलत आरसी के साथ गाड़ी चलाना, लाइसेंस या आरसी के रद्द होने के बाद भी गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट उल्लंघन, हेलमेट नहीं पहनना आदि के जुर्माने की राशि में कोई बदलाव प्रशासन ने नहीं किया है।
चौपहिया वाहन को टो हुआ तो 3000 रुपये जुर्माना
प्रशासन ने गलत स्थानों पर खड़े वाहनों को उठाकर ले जाने के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अब दोपहिया वाहन को टो करके ट्रैफिक पुलिस ले जाती है तो लगेंगे 1500 रुपये, तिपहिया वाहन को उठाने के 2000 रुपये तथा मीडियम, हैवी, पैसेंजर गाड़ी उठाने के 3000 रुपये भरने होंगे।
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Sunday, October 18