होशियारपुर। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अपनीत रियात ने आज आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला होशियारपुर(शहरी/ ग्रामीण) में आते समूह सरकारी/ प्राइवेट स्वास्थ्य संस्थाओं में ओ.पी.डी. की सुविधा देने, डाइगनोस्टिक लैब/ लैबारेट्री, नशा छुड़ाओ केंद्र व नर्सिंग होम को खोलने की छूट दी गई है। आदेश में जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि यह संस्थाएं ओ.पी.डी. के दौरान आम बीमारियों से प्रभावित व्यक्तियों के अलावा कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग को पूरा सहयोग देंगी। इस संबंधी अन्य आदेश पहले की तरह ही रहेंगे।
Breakng
- कालीस्थान मंदिर में मां भगवती की चौकी 21 अप्रैल को
- गहरी खाई में गिरी पिकअप दो की मौत एक घायल
- गिरिपार क्षेत्र के बिशु मेले में दूर-दुर से पहुंच रहे लोग
- वन विभाग ने पांवटा के खारा जंगल में नष्ट की 2000 लीटर लाहन
- बिलासपुर में सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत बेटा बहू गंभीर रूप से घायल।
- पटांडे, सिडडू बकरे और अस्कलियां पहाड़ी व्यंजन बनाकर मनाया बैशाखी पर्व
Friday, April 19