चण्डीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पैंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को राहत प्रदान करते हुए निर्णय लिया है कि यदि कोई लाभार्थी 30 जून,2020 तक अपनी पैंशन राशि बायोमैट्रिक या वाउचर के माध्यम से नहीं निकलवा पाता है तो उसकी पैंशन बंद नहीं की जायेगी।
हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में राज्य में वृद्घावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पैंशन,लाडली पैंशन व दिव्यांग पैंशन जैसी विभिन्न योजनाओं के लाभपात्रों द्वारा तीन माह में कम से कम एक बार बायोमेट्रिक/वाउचर से पैंशन प्राप्त करना अनिवार्य है और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा पैंशन राशि विभाग को वापिस भेज दी जाती है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा पैंशन बंद कर दी जाती है और लाभार्थी को एक साल के बाद पैंशन के लिए पुन: आवेदन करना पडता है।
उन्होंने कहा कि देशभर में कोविड-19 के कारण चल रहे लॉकडाउन और इस महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने की अनिवार्यता के कारण पैंशन लाभार्थियों के लिए बैंकों में जाकर वाउचर के माध्यम से राशि निकलवाने में कठिनाई आ रही थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि 30 जून, 2020 तक अपनी पैंशन निकलवाने में असमर्थ रहने वाले लाभार्थियों की पैंशन रोकी नहीं जाएगी।