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    Home»चण्डीगढ़»पंजाब सरकार द्वारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए गेहूँ की कटाई और खरीद के मौके पर मंडियों में बरती जाने वाली सावधानियां जारी
    चण्डीगढ़

    पंजाब सरकार द्वारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए गेहूँ की कटाई और खरीद के मौके पर मंडियों में बरती जाने वाली सावधानियां जारी

    By Himachal VartaApril 13, 2020
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    ग्रामीण विकास मंत्री तृप्त बाजवा द्वारा जारी सावधानियों की पालना यकीनी बनाने के लिए पुरज़ोर अपील
    चंडीगढ़। पंजाब सरकार द्वारा 15 अप्रैल, 2020 से गेहूँ की खरीद शुरू की जा रही है। परन्तु राज्य में कोरोना वायरस के ख़तरे को देखते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए खेतों और मंडियों में बरती जाने वाली सावधानियां जारी की हैं।

    इस सम्बन्धी ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री स. तृप्त राजिन्दर सिंह बाजवा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस समय दुनिया भर में फैले घातक कोरोना वायरस से अपने आप और अपने परिवारों को बचाने के लिए हमें खेतों और दाना मंडियों में सावधानियां पूरी सख़्ती के साथ बरतनी पड़ेंगी। मंत्री ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लोगों को सावधानियों के प्रति जागरूक करने के लिए गाँव स्तर पर मुहिम शुरु की गई है, जिसके अंतर्गत शरीर पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा रोज़ाना सोशल मीडिया और वट्सएप के द्वारा लोगों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जागरूक किया जाएगा।

    पंजाब सरकार द्वारा जारी की गई सावधानियों के अनुसार गेहूँ की कटाई का समय प्रात:काल 6 बजे से शाम 7 बजे होगा। सरकार द्वारा जारी की गई सावधानियों के अनुसार फ़सल काटने के समय श्रमिक एक दूसरे से कम-से-कम दो मीटर की दूरी बनाकर रखें, थोड़े-थोड़े समय के अंतराल पर अपने हाथ साबुन के साथ अच्छी तरह से धोते रहें, अपने हाथों को मुँह, आँख और नाक से लगाने से परहेज़ करें, काम करते समय अपना नाक-मुँह ढककर रखें, खाने-पीने के समय भी एक दूसरे से उचित दूरी बना कर बैठें, खेतों और मंडियों में बिल्कुल भी न थूकें क्योंकि थूकने से कोरोना वायरस फैलने का ख़तरा बढ़ जाता है।

    इसके अलावा सिफऱ् वही किसान अपनी गेहूँ मंडी में लेकर आएं, जिनको आढ़तियों द्वारा होलोग्राम वाली पर्ची दी गई हो, बिना होलोग्राम वाली पर्ची के गेहूँ मंडी में दाखि़ल नहीं होने दी जाएगी, मंडी में ले जाई जा रही गेहूँ निश्चित जगह पर ही उतारी जाए, ट्रैक्टर पर चालक के बिना और कोई अन्य व्यक्ति न बैठें, ट्रॉली में कम-से-कम लेबर ही बैठे और वह उचित दूरी बना कर बैठें।

    मंडी में बरती जाने वाली सावधानियां जैसे कि मंडी में खाने-पीने की दुकानों पर जमावड़ा न किया जाए, दुकानदार भी अपना नाक-मुँह ढक कर रखें, सभी व्यक्ति खाने-पीने के लिए अपने-अपने बर्तन ही बरतें, यदि किसी व्यक्ति को खाँसी, ज़ुकाम, बुख़ार आदि की शिकायत हो तो उसे तुरंत नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए, अगर संभव हो सके तो खेतों और गाँव की मंडी में उसी गाँव की स्थानिय लेबर ही लगाई जाए।

    ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने समूह किसान भाईयों, आढ़तियों, मज़दूरों और मुलाजि़मों को पुरज़ोर अपील की है कि वह खेतों और मंडियों में उपरोक्त सावधानियों की पालना को यकीनी बनाएं।

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