होशियारपुर/चंडीगढ़। पंजाब सरकार की ओर से जारी हिदायतों के मद्देनजर जिला मैजिस्ट्रेट श्रीमती अपनीत रियात ने म्यूनसिपल लिमिट से बाहर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में लगे सभी औद्योगिक यूनिटों, फोकल प्वाइंटो, इंडस्ट्रीयल अस्टेट में स्थित उद्योगों को कफ्र्यू के दौरान चलाने की मंजूरी शर्तों के आधार पर दी है।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि जो उद्योग सरकार के पत्र नंबर 40-3-/2020/DM/1(A) तिथि 15/4/2020 के माध्यम से जारी की एस.ओ.पी. के अनेक्सचर 2 के माध्यम से जारी हिदायतों का पालन करने में समर्थ है वह अपना यूनिट शुरु करने से पहले इस संबंधी एक स्व घोषणा पत्र जी.एम. जिला उद्योग केंद्र, होशियारपुर को देगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों को कंटेनमेट इलाकों में चलाने की आज्ञा नहीं होगी।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि फैक्ट्री वर्करों के यातायात के लिए बल्क पास(यदि बस या इस तरह के वाहन से की जाती है) जी.एम. जिला उद्योग केंद्र की ओर से बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लेबर को पैदल व साइकिल से मूवमेंट की आज्ञा होगी। उन्होंने कहा कि लेबर के पास के लिए फैक्ट्री मालिक को वर्करों की लिस्ट के साथ उनका आधार कार्ड के नंबर का विवरण भी साथ देना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि यह पास धारक के फोटो पहचान पत्र से ही मान्य माने जाएंगे।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि epasscovid19.pais.net.in पर जाकर मैनेजमेंट व आफिशीयल स्टाफ के लिए वाहन सहित ई-पास बनवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ई-पास अप्लाई करते समय मैनेजमेंट व आफिशियल स्टाफ को स्व घोषणा पत्र के साथ सहायक कागजात भी अपलोड करने पड़ेंगे। इसके साथ ही जी.एम. जिला उद्योग केंद्र को मोबाइल नंबरों के साथ उक्त सूचि देनी अनिवार्य होगी। उन्होंने कहा कि उद्योगों में काम के दौरान सामाजिक दूरी बनाकर रखनी यकीनी बनाी जाए व सरकार की ओर से जारी एस.ओ.पी. की शर्तों का पालन यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री की लेबर सुबह 7 से सुबह 9 बजे व सांय 5 से सांय 7 बजे तक फैक्ट्री आने व जाने के लिए मूवमेंट कर सकते हैं(यह उन इकाइयों पर लागू नहीं होगा जिनके पास जरुरी वस्तुएं है या जो निरंतर निर्माण कार्य की प्रक्रिया में है)।
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Saturday, April 27