कर्फ्यू के दौरान सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक गैर जरूरत की सभी आवजाही रहेगी पूर्णतः प्रतिबंधित
नाहन। जिला सिरमौर में आगामी आदेशों तक कर्फ्यू के दौरान ढील प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे की जगह अब प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर दी गई है। कर्फ्यू में छूट के समय में बदलाव करने का निर्णय स्थानीय लोगो से चर्चा करने के बाद लिया गया है। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर डॉ. आर.के.परूथी ने दी।
उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में दुकानें वैकल्पिक आधार पर खुलेंगी जिसके लिए सम्बंधित स्थानीय निकाय द्वारा दुकानों को लाल और हरे रंग से चिन्हित किया गया है। लाल रंग से चिन्हित दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी तथा हरे रंग से चिन्हित दुकानें मंगलवार, वीरवार और शनिवार को खुलेंगी। यह आदेश दवाइयां, फल, सब्जी, दूध, बेकरी यूनिट और उचित मूल्य की दुकानों आदि को छोड़कर शहरी क्षेत्र की सभी दुकानों पर लागू होंगे। दुकानदारों को अपनी दुकान के अंदर तथा बाहर दोनों तरफ पक्के घेरे बनाने होंगे ताकि लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके।
उपायुक्त ने बताया कि जिला के अन्दर आवजाही के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी तथा आवाजाही का समय प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच ही रहेगा अगर कोई व्यक्ति कर्फ्यू में ढील के समय से पहले व बाद में बेवजह घूमता पाया गया तो उस वाहन का चालान किया जाएगा। कर्फ्यू के दौरान सांय 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक गैर जरूरत की सभी आवजाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
उपायुक्त सिरमौर ने व्यापारी वर्ग से अपील करते हुए कहा है कि वह मास्क व सेनेटाइजर का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सही तरीके से करें ताकि इस कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
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Sunday, May 18