जिला लोक संपर्क कार्यालय, पटियाला।
जिला मैजिस्ट्रेट ने जिले में राज्य और केंद्र सरकार के सभी संस्थान खुले रखने के आदेश दिए
-पटियाला रेड जोन में होने के कारण 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम-काज किया जाएगा
पटियाला। जिला मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिश्नर पटियाला श्री कुमार अमित ने आज आदेश जारी किए हैं कि जिले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी संस्थान खुले रहेंगे। जिला मैजिस्ट्रेट की तरफ से जारी हुक्मों मुताबिक जिला पटियाला को रेड जोन घोषित किया गया है, इस लिए सभी संस्थान कुल कर्मचारियों के 33 प्रतिशत अनुपात अनुसार दफ्तरों का काम -काज करेंगे।
जारी आदेशों मुताबिक यह प्रतिशत रक्षा और सुरक्षा, सेहत और परिवार भलाई, पुलिस, जेल, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और ईमरजैंसी सेवा, आपदा प्रबंधन और सम्बन्धित सेवाओं, एन.आई.सी., कस्टम, एफ.सी.आई., एन.सी.सी., एन.वाई.के., म्यूनिसिपल सर्विसेज और जरूरी सेवाओं पर लागू नहीं होगा।
श्री कुमार अमित ने बताया कि दफ्तरों में कार्य के लिए आने जाने के लिए कर्मचारियों को अलग तौर पर कोई ड्यूटी पास या कर्फ्यू पास जारी नहीं किया जायेगा। उनके दफ्तरों की तरफ से जारी पहचान पत्र ही अधिकृत होगा।
जिला मैजिस्ट्रेट की तरफ से जारी यह हुक्म गृह मामले और न्याय विभाग और पंजाब सरकार के पर्सोनल विभाग की तरफ से जारी दिशा निर्देशों मुताबिक जारी किये गए हैं और सम्बन्धित विभागों के प्रमुख इन हिदायतों की ज्यों की त्यों पालना यकीनी बनाएंगे।
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Sunday, October 18