होशियारपुर/चंडीगढ़। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अपनीत रियात की ओर से जिले के सभी देसी व अंग्रेजी शराब के ठेके जो कि आबकारी विभाग के नियमों के अनुसार योज्य पाए जाएं 7 मई 2020 से सुबह 9 बजे से दोपहर एक बजे तक खोलने की छूट दी है। जारी आदेशों में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई हिदायतें जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क डालने, सैनेटाइजर का प्रयोग करना यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान पांच से ज्यादा लोगों के एकत्रीकरण की सूरत में ठेके को सील कर दिया जाएगा।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार हर ठेकेदार, ग्रुप को शराब की होम डिलीवरी करने के लिए दो व्यक्तियों की आज्ञा दी जाएगी, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर सांय 8 बजे तक होम डिलीवरी कर सकते हैं।
Breakng
- पांवटा में पुलिस ने चिट्टे सहित गिरफ्तार किया व्यक्ति
- सिरमौर की विभिन्न सड़कों के ब्लैक स्पॉट होंगे ठीक, 2.81 करोड़ का प्रारूप तैयार-सुमित खिमटा
- जलजनित रोगों की रोकथाम के लिए सिरमौर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद-सुमित खिमटा
- सोलन में पिता की विरासत, सिरमौर में ससुराल तो डरने की क्या बात
- कोलंबिया के नशा तस्कर को आइकन मानने वाला नशे का सौदागर पुलिस ने पकड़ा
- मौजूदा सरकार ने रोका नाहन का विकास कार्य : डा बिंदल
Friday, April 26