होशियारपुर/चंडीगढ़। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अपनीत रियात की ओर से जिले के सभी देसी व अंग्रेजी शराब के ठेके जो कि आबकारी विभाग के नियमों के अनुसार योज्य पाए जाएं 7 मई 2020 से सुबह 9 बजे से दोपहर एक बजे तक खोलने की छूट दी है। जारी आदेशों में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई हिदायतें जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क डालने, सैनेटाइजर का प्रयोग करना यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान पांच से ज्यादा लोगों के एकत्रीकरण की सूरत में ठेके को सील कर दिया जाएगा।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार हर ठेकेदार, ग्रुप को शराब की होम डिलीवरी करने के लिए दो व्यक्तियों की आज्ञा दी जाएगी, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर सांय 8 बजे तक होम डिलीवरी कर सकते हैं।
Breakng
- पद्मावती नर्सिंग कालेज में 28 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर नर्सिग सम्मेलन
- प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के दौरान राहत प्रकरण के पैसों की सरकार ने की बंदरबांट : प्रताप रावत
- रोटरी क्लब नाहन ने माजरा स्कूल को दिए दो कंप्यूटर सिस्टम
- लोकतंत्र के उत्सापूर्वक महापर्व में चुनावी ड्यूटी में भाग लें अधिकारी व कर्मचारी : सलीम आजम
- जिला के सभी लाइसेंस धारक हथियार जमा करवाएं : पुलिस अधीक्षक
- भीम आर्मी को सामान्य वर्ग का अंबेडकर जयंती में खलल डालना मान्य नहीं
Friday, April 26