होशियारपुर/चंडीगढ़। जिला मैजिस्ट्रेट श्रीमती अपनीत रियात की ओर से 1 मई को केंद्र व राज्य सरकार की हिदायतों के मुताबिक उद्योगों को दी गई छूट की निरंतरता में अब नगर निगम, नगर कौंसिल व कंटेनमेंट जोन से बाहर माइनिंग एक्टिविटी व इसकी ट्रांसपोटेशन को छूट प्रदान की गई है। जारी आदेशों में उन्होंने माइनिंग अधिकारी व डी.एस.पी(माइनिंग) को सख्ती से सरकार की हिदायतों का पालन करवाने के निर्देश दिए व इस संबंध में संबंधित विभाग की ओर से स्व घोषणा पत्र लेने के लिए भी कहा है।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि उक्त गतिविधि संबंधी छूट केवल सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान सामाजिक दूरी, मास्क पहनना व सैनेटाइजर आदि का प्रयोग यकीनी बनाया जाए व कफ्र्यू पास के लिए epasscovid19.pais.net.in पर अप्लाई किया जाए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि पंजाब माइनर मिनरल रुल्स, 2013 का पूरी तरह से पालन किया जाए।
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Monday, May 6