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    Home»चण्डीगढ़»जिला मैजिस्ट्रेट ने 31 मई तक जिले में लॉकडाउन के दिए आदेश
    चण्डीगढ़

    जिला मैजिस्ट्रेट ने 31 मई तक जिले में लॉकडाउन के दिए आदेश

    By Himachal VartaMay 18, 2020
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    himachal varta

    जरुरी सेवाएं व स्वास्थ्य समस्याओं को छोडक़र 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सांस की बीमारी वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं व दस वर्ष की आयु तक के बच्चों को घरों में रहने के दिए निर्देश
    नाई व सैलून को खोलने की दी आज्ञा परंतु स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों का पालन बनाना होगा यकीनी
    होशियारपुर/चंडीगढ़। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अपनीत रियात ने 31 मई तक जिले में लॉकडाउन जारी रखने के आदेश जारी किए हैं। जारी किए आदेशों में जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि पिछले आदेशों में दी गई छूट पहले की तरह ही जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि स्कूल, कालेज, शैक्षणिक संस्थान/ ट्रेनिंग/ कोचिंग/ सैंटर आदि बंद रहेंगे। इसके अलावा आन लाइन शिक्षा/ डिसटेंस लर्निंग को आज्ञा दी गई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, पुुलिस, सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, फंसे व्यक्तियों सहित यात्रियों व अलग-अलग सुविधाओं के लिए व बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों व हवाई अड्डों पर कैंटीन व रेस्टोरेंटों को खाने पीने की वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए रसोई चलाने को छोडक़र सभी होटल, रेस्टोरेंट व अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि सभी सिनेमा हाल, शापिंग माल, जिमनेजियम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार व आडिटोरियम, असेंबली हाल व अन्य सांझे स्थानों को खोलने की आज्ञा नहीं है। इसके अलावा बिना दर्शकों के खेल कांप्लेक्स व स्टेडियम खोले जा सकते हैं।
    जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि सभी सामाजिक, राजनीतिक , खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समागम व अन्य बड़े एकत्रीकरण व बड़ी संगत की आज्ञा नहीं होगी। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थान/पूजा स्थान बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि जरुरी सेवाएं, डाक्टरी इमरजेंसी सेवाओं को छोडक़र सभी व्यक्तियों के आवागमन पर सांय 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सख्त पाबंदी रहेगी। उन्होंने जरुरी सेवाएं व स्वास्थ्य समस्याओं को छोडक़र 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सांस की बीमारी वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं व दस वर्ष की आयु तक के बच्चों को घरों में रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले के सभी शापिंग माल बंद रहेंगे व शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मुख्य बाजारों में दुकानें सहित सभी दुकानों को सुबह 7 बजे से सांय 6 बजे तक खोलने की आज्ञा होगी। उन्होंने कहा कि नाई व बाल काटने के सैलून को खोलने की आज्ञा दी गई है पर साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हिदायतों का पालन यकीनी बनाने के आदेश भी दिए गए हैं। उद्योगों व अन्य संस्थानों को अपने कार्य को दोबारा शुरु करने के अलग आज्ञा की जरुरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों/सरकारी/निजी कार्यालय व अन्य कार्य करने वाले स्थानों पर सुबह 7 बजे से सांय 7 बजे तक बिना पास जाने की आज्ञा होगी।
    जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि फिलहाल जिले में कोई कंटेनमेंट जोन नहीं, यदि कोई जोन, कंटेनमेंट जोन के तौर पर घोषित होता है, तो कंटनमेंट जोन में सिर्फ जरुरी कार्यों की आज्ञा होगी। उन्होंने कहा कि डाक्टरी इमरजेंसी को छोडक़र व जरुरी वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त घेरे का नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन इलाकों के अंदर या बाहर लोगों की कोई गतिशीलता नहीं होगी व उपरोक्त उद्देश्यों के लिए स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का ध्यान रखना जरुरी होगा।

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