Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • वृक्षारोपण पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम – शरद कुमार लगवाल
    • सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास की आधारभूत संरचना – संजय अवस्थी
    • 19 व 20 जुलाई को विद्युत आपूर्ति बाधित
    • सिरमौर में होगा मेगा जिला स्तरीय ‘‘नशा मुक्त युवा-विकसित भारत’’ कार्यक्रम का आयोजन, 24 जुलाई तक करना होगा पंजीकरण।
    • सिरमौर में मुख्यमंत्री सहारा योजना के 270 लाभार्थियों को अप्रैल से जून तिमाही की सहायता राशि जारी
    • राज्यपाल ने जेयूआईटी के 7वें दीक्षांत समारोह में मेधावियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Wednesday, July 22
    Himachal Varta
    Home»हरियाणा»हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन-4.0 की अवधि के लिए जनसाधारण को आवागमन में राहत देते हुए टैक्सी, कैब एग्रीगेटर, मैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा चलाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी
    हरियाणा

    हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन-4.0 की अवधि के लिए जनसाधारण को आवागमन में राहत देते हुए टैक्सी, कैब एग्रीगेटर, मैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा चलाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी

    By Himachal VartaMay 22, 2020
    Facebook WhatsApp
    himachal varta

    चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन-4.0 की अवधि के लिए जनसाधारण को आवागमन में राहत देते हुए टैक्सी, कैब एग्रीगेटर, मैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा चलाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं।
    हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि टैक्सी और कैब एग्रीगेटर को चालक के अलावा दो व्यक्तियों के साथ चलने की अनुमति होगी। इस तरह कुल मिलाकर वाहन में 3 व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे। मैक्सी कैब अपनी बैठने की क्षमता के आधे लोगों के साथ चलाई जा सकती हैं। ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा में चालक के अलावा 2 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति दी गई है। इसी तरह दुपहिया वाहनों पर ‘वन पिलर राइडर’ को अनुमति दी जाएगी और दोनों व्यक्तियों के लिए हेलमेट, मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। हाथ से संचालित (मैनुअली ड्राइवन) रिक्शा में 2 से अधिक यात्रियों को नहीं बैठाया जाएगा।
    श्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि कन्टेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन के अंदर आवाजाही को सख्ती से विनियमित किया जाएगा और केवल आपातकालीन और आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं के वाहनों के लिए अनुमति दी जाएगी। सभी चालकों और यात्रियों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने और नियमित रूप से इस एप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति अपडेट करने की सलाह दी गई है।
    उन्होंने बताया कि सायं 7.00 बजे से सुबह 7.00 बजे के बीच, आवश्यक गतिविधियों को छोडकऱ, व्यक्तियों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अस्वस्थ व्यक्तियों (को-मोरबिडिटीज), गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोडकऱ, घर पर रहने के लिए कहा गया है। सभी चालकों और यात्रियों को हर समय अपने चेहरे को मास्क या कपड़े से ढक कर रखना होगा। मोटर वाहनों को नियमित रूप से सैनेटाइज करने और चालकों और यात्रियों को नियमित रूप से सैनेटाइजऱ का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी लोगों को हर समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी टैक्सी/ऑटो स्टैंड पर हैंड वाश और सैनेटाइजर उपलब्ध करवाना होगा। टैक्सी/ऑटो स्टैंड पर चालकों एक-दूसरे से सामाजिक दूरी बनाकर रखनी होगी।
    परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि राज्य में सभी उपायुक्तों, अतिरिक्त उपायुक्तों-सह-प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों के सचिवों और सभी उप-मंडल अधिकारयिों (नागरिक)-सह-पंजीकरण अधिकारियों (एमवी) को उनके नियंत्रण के तहत काम करने वाले सभी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp
    Recent
    • वृक्षारोपण पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम – शरद कुमार लगवाल
    • सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास की आधारभूत संरचना – संजय अवस्थी
    • 19 व 20 जुलाई को विद्युत आपूर्ति बाधित
    • सिरमौर में होगा मेगा जिला स्तरीय ‘‘नशा मुक्त युवा-विकसित भारत’’ कार्यक्रम का आयोजन, 24 जुलाई तक करना होगा पंजीकरण।
    • सिरमौर में मुख्यमंत्री सहारा योजना के 270 लाभार्थियों को अप्रैल से जून तिमाही की सहायता राशि जारी
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.