Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • सिरमौर के सुरेंद्र हिंदुस्तानी को रेलवे विकास निगम में मिली बड़ी जिम्मेदारी
    • बड़े स्तर पर अवैध खनन मारकंडा नदी में हो रहा है : डॉ बिंदल
    • उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक
    • जामना से पकड़ी 55 शीशीयां नशीला सिरप व 16,700 कैश, आरोपी गिरफ्तार
    • एवीएन स्कूल के दो विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की मेरिट सूची में मिला स्थान
    • मोदी की ताकत का लोहा दुनिया मानती है लेकिन भारत के विपक्षी दलों को तकलीफ़ होती है : प्रताप सिंह रावत
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Sunday, May 18
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»पांवटा साहिब के तेजा सिंह कॉलोनी से तारुवाला गुरुद्वारा के साथ लगते क्षेत्र को हॉटस्पॉट कन्टेनमेंट जोन से किया बाहर- डीएम
    हिमाचल प्रदेश

    पांवटा साहिब के तेजा सिंह कॉलोनी से तारुवाला गुरुद्वारा के साथ लगते क्षेत्र को हॉटस्पॉट कन्टेनमेंट जोन से किया बाहर- डीएम

    By Himachal VartaMay 30, 2020
    Facebook WhatsApp

    हरीओम कॉलोनी का दाया क्षेत्र फिलहाल रहेगा हॉटस्पॉट कन्टेनमेंट जोन में
    नाहन(संजय सिंह)। विकास खण्ड पांवटा साहिब के क्षेत्र संत तेजा सिंह कॉलोनी से तारुवाला गुरुद्वारा, आदर्श कॉलोनी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) तारूवाला से हरिओम कॉलोनी और वार्ड नंबर 13 से रोज ऑर्किड स्कूल तक के क्षेत्र को हॉटस्पॉट कन्टेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। हालांकि हरीओम कॉलोनी के दाए क्षेत्र को फिलहाल हॉटस्पॉट कन्टेनमेंट जोन में ही रखा गया है। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ.आर.के.परूथी ने दिए।
    उन्होंने बताया कि इस सपूर्ण क्षेत्र में सभी पंजीकृत दुकानें (मार्किट काम्प्लेक्स को छोड़ कर) सप्ताह के 6 दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगीे जबकि बाजार रविवार के बदले सोमवार को बंद रहेगे परन्तु सोमवार को औद्योगिक गतिविधियां, कैमिस्ट शॉप्स, निर्माण गतिविधियांँ व वित्तीय संस्थान खुले रहेगे। जबकि दूध की दुकान सोमवार को सुबह 7 से 10 बजे तक खुली रहेंगीे।
    उन्होंने बताया कि सभी दुकानदारों को सोशल डिसटेसिंग (दो गज की दूरी) का पालन एवं मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा और दुकान के बाहर सामान रखने पर पूर्ण प्रतिबन्ध जारी रहेगा।
    उन्होंने बताया कि प्रशासन से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले, नाई की दुकान, सैलून व ब्यूटी पार्लर बुधवार, शुक्रवार व रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेगे।
    उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट ढाबे में बैठकर खाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा केवल खाने की होम डिलीवरी को ही अनुमति होगी। सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, एवं अन्य गतिविधियो पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।
    इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटका, तम्बाकु व च्यूइंग गम का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
    उन्होंने बताया कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी प्रकार की आवजाही पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त जिला के अन्दर होने वाली शादियों मंे 50 से अधिक लोगों के इक्कठा होने की अनुमति नहीं होगी व दाह संस्कार के दौरान 20 लोगों से अधिक इक्कठे होने की अनुमति नही होगी। इसके अतिरिक्त 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति गर्भवती महिला व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चें केवल आपताकालीन स्थिति को छोड घर पर ही रहेगे।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp


    Demo

    Recent
    • सिरमौर के सुरेंद्र हिंदुस्तानी को रेलवे विकास निगम में मिली बड़ी जिम्मेदारी
    • बड़े स्तर पर अवैध खनन मारकंडा नदी में हो रहा है : डॉ बिंदल
    • उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक
    • जामना से पकड़ी 55 शीशीयां नशीला सिरप व 16,700 कैश, आरोपी गिरफ्तार
    • एवीएन स्कूल के दो विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की मेरिट सूची में मिला स्थान
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2025 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.