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    Home»हिमाचल प्रदेश»पांवटा साहिब के तेजा सिंह कॉलोनी से तारुवाला गुरुद्वारा के साथ लगते क्षेत्र को हॉटस्पॉट कन्टेनमेंट जोन से किया बाहर- डीएम
    हिमाचल प्रदेश

    पांवटा साहिब के तेजा सिंह कॉलोनी से तारुवाला गुरुद्वारा के साथ लगते क्षेत्र को हॉटस्पॉट कन्टेनमेंट जोन से किया बाहर- डीएम

    By Himachal VartaMay 30, 2020
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    हरीओम कॉलोनी का दाया क्षेत्र फिलहाल रहेगा हॉटस्पॉट कन्टेनमेंट जोन में
    नाहन(संजय सिंह)। विकास खण्ड पांवटा साहिब के क्षेत्र संत तेजा सिंह कॉलोनी से तारुवाला गुरुद्वारा, आदर्श कॉलोनी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) तारूवाला से हरिओम कॉलोनी और वार्ड नंबर 13 से रोज ऑर्किड स्कूल तक के क्षेत्र को हॉटस्पॉट कन्टेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। हालांकि हरीओम कॉलोनी के दाए क्षेत्र को फिलहाल हॉटस्पॉट कन्टेनमेंट जोन में ही रखा गया है। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ.आर.के.परूथी ने दिए।
    उन्होंने बताया कि इस सपूर्ण क्षेत्र में सभी पंजीकृत दुकानें (मार्किट काम्प्लेक्स को छोड़ कर) सप्ताह के 6 दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगीे जबकि बाजार रविवार के बदले सोमवार को बंद रहेगे परन्तु सोमवार को औद्योगिक गतिविधियां, कैमिस्ट शॉप्स, निर्माण गतिविधियांँ व वित्तीय संस्थान खुले रहेगे। जबकि दूध की दुकान सोमवार को सुबह 7 से 10 बजे तक खुली रहेंगीे।
    उन्होंने बताया कि सभी दुकानदारों को सोशल डिसटेसिंग (दो गज की दूरी) का पालन एवं मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा और दुकान के बाहर सामान रखने पर पूर्ण प्रतिबन्ध जारी रहेगा।
    उन्होंने बताया कि प्रशासन से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले, नाई की दुकान, सैलून व ब्यूटी पार्लर बुधवार, शुक्रवार व रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेगे।
    उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट ढाबे में बैठकर खाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा केवल खाने की होम डिलीवरी को ही अनुमति होगी। सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, एवं अन्य गतिविधियो पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।
    इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटका, तम्बाकु व च्यूइंग गम का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
    उन्होंने बताया कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी प्रकार की आवजाही पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त जिला के अन्दर होने वाली शादियों मंे 50 से अधिक लोगों के इक्कठा होने की अनुमति नहीं होगी व दाह संस्कार के दौरान 20 लोगों से अधिक इक्कठे होने की अनुमति नही होगी। इसके अतिरिक्त 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति गर्भवती महिला व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चें केवल आपताकालीन स्थिति को छोड घर पर ही रहेगे।

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