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    Home»चण्डीगढ़»पंजाब के मुख्यमंत्री ने साधारण बसों को राहत देते हुये टैक्स दरों में कटौती के आदेश दियेे
    चण्डीगढ़

    पंजाब के मुख्यमंत्री ने साधारण बसों को राहत देते हुये टैक्स दरों में कटौती के आदेश दियेे

    By Himachal VartaJune 2, 2020
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    राज्य सरकार ने परिवहन वाहनों के मालिकों को भी 30 जून तक बिना जुर्माने /ब्याज के टैक्स बकाए जमा करवाने की आज्ञा दी
    चंडीगढ़। लॉकडाऊन के चलते भारी वित्तीय घाटे का सामना कर रही पंजाब की साधारण बसों को राहत देते हुये पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने सोमवार को टैक्स रेटों में कटौती के आदेश दिए हैं। प्रति दिन प्रति वाहन प्रति किलोमीटर टैक्स 2.80 रुपए से घटा कर 2.69 रुपए कर दिया गया।
    मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को यह भी निर्देश दिए हैं कि परिवहन वाहन मालिकों को 30 जून तक बिना जुर्माने और ब्याज के टैक्स बकाए अदा करने की आज्ञा दी जाये।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन सैक्टर से हज़ारों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्क्ष तौर पर अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। लॉकडाऊन के कारण मुकम्मल बस सेवा बंद होने के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे इन लोगों की परेशानी दूर करने में यह फ़ैसला मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि ग़ैर -ए.सी. बस ऑपरेटर बड़े वित्तीय घाटे में से निकल रहे हैं जबकि राज्य के आम लोगों के लिए यह बसें यातायात का आम साधन है।
    इसी दौरान प्रमुख सचिव परिवहन के. सिवा प्रसाद ने बताया कि टैक्स दरों को घटाने का मंतव्य राज्य में चलती साधारण बसों को राहत देना है जिससे वह मौजूदा समय के अपने वित्तीय संकट में से बाहर निकल सकें। उन्होंने कहा कि यह कदम इस क्षेत्र में लगे कामगारों के हितों की रक्षा करेगा।
    इसी दौरान पंजाब सरकार की तरफ से यातायात वाहनों के मालिक व्यक्तियों को पंजाब मोटर वाहन टैक्सेशन एक्ट 1924 (पंजाब एक्ट नं. 4, 1924 (2007 का संशोधन) के प्रवाधानों से इस स्थिति के अंतर्गत छूट दी गई है कि जिन यातायात वाहन मालिकों के पंजाब मोटर वाहन टैक्सेशन एक्ट, 1924 के अंतर्गत टैक्स बकाया हैं, वह यह टैक्स 1 जून, 2020 से 30 जून, 2020 तक एक महीने के अंदर-अंदर अदा कर सकते हैं।
    इस समय दौरन कोई जुर्माना या ब्याज या टैक्स की देरी से अदायगी नहीं लगाई /वसूली जायेगी। उन्होंने आगे कहा कि यदि बकाया टैक्स की अदायगी तय समय के दौरान नहीं की जायेगी तो यह बकाया टैक्स समेत जुर्माना और ब्याज तय समय-सीमा बीतने के बाद वसूलने योग्य बन जायेगा। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्धी नोटिफिकेशन पहले ही जारी की जा चुकी है।

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