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    Home»चण्डीगढ़»लॉकडाउन दौरान दी गई छूट के समय मिशन फतेह के अंतर्गत सामाजिक दूरी बनाई जाए यकीनी: जिला मैजिस्ट्रेट
    चण्डीगढ़

    लॉकडाउन दौरान दी गई छूट के समय मिशन फतेह के अंतर्गत सामाजिक दूरी बनाई जाए यकीनी: जिला मैजिस्ट्रेट

    By Himachal VartaJune 8, 2020
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    • धार्मिक स्थानों, होटल-रेस्टोरेंट, शापिंग माल व अन्य सेवाएं बहाल करने के आदेश किए जारी

    • 8 जून से लागू होंगी नई हिदायतें

    • कहा संबंधित संस्थाओं व संस्थानों के लिए सरकार की गाइड लाइन का पालन करना जरुरी

    • छूट के दौरान सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग भी अनिवार्य

    होशियारपुर/चंडीगढ़। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अपनीत रियात ने कोविड-19 के मद्देनजर चलते भारत व पंजाब सरकार के निर्देशों के मुताबिक धार्मिक स्थानों, होटलों, रेस्टोरेंट, शापिंग माल व अन्य सेवाएं बहाल करने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं, छूट संबंधी यह आदेश 8 जून 2020 से मान्य माने जाएंगे। उन्होंने बताया कि छूट के दौरान इस संस्थानों व संस्थाओं के प्रबंधकों को भारत सरकार, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय व पंजाब सरकार की ओर से जारी निर्धारित संचालन विधि की हिदायतों का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन दौरान दी गई छूट के समय मिशन फतेह के अंतर्गत सामाजिक दूरी यकीनी बनाई जाए।
    जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेशों में बताया कि शापिंग माल्ज में प्रवेश करने के लिए हर व्यक्ति को मोबाइल पर कोवा एप डाउनलोड करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि माल्ज में बिना कारण बेवजह घूमना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माल्ज में लोगों की गिनती पर नियंत्रण रखने के लिए टोकन सिस्टम चलाना पड़ेगा व एक समय में निर्धारित गिनती में ही लोगों का माल्ज में अंदर जाना यकीनी बनाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि माल्ज में चल रही दुकानों में भी ग्राहकों की गिनती इस हिसाब से निर्धारित की जाए कि हर व्यक्ति के बीच 6 फुट या 2 गट की दूरी अनिवार्य हो। उन्होंने कहा कि कामन क्षेत्रों में माल्ज की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत हिस्सा लोग घूम सकेंगे। माल प्रबंधक यह यकीनी बनाएंगे कि मॉल व दुकानों में एक समय में 50 प्रतिशत से अधिक लोग प्रवेश न कर सकें। उन्होंने कहा कि हर दुकान या वेटिंग स्थान में सामाजिक दूरी यकीनी बनाए रखने के लिए मार्कर के साथ निशान लगाए होने जरुरी है। इसके अलावा लिफ्ट का प्रयोग सिर्फ दिव्यांगजन व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकेगा। एक्सलेटरज का प्रयोग दूरी बनाकर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुकानों व माल्ज में जहां ट्रायल रुम आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकता वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमें माल्ज में काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य की समय-समय पर जांच करती रहेंगी।
    जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि रेस्टोरेंट व फूड कोर्टस सिर्फ टेक अवे व होम डिलीवरी सेवाएं के लिए ही चलाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रबंधक आस पास की सफाई, सामाजिक दूरी व मास्क आदि पहनना यकीनी बनाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि रेस्टोरेंट आदि को सिर्फ टेक अवे व होम डिलीवरी आदि के लिए खोला जा सकेगा व अंदर बिठा कर खिलाने की आज्ञा नहीं है। उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी रात 8 बजे तक की जा सकेगी। इस संबंधी अगला रिव्यू 15 जून 2020 को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि होटलों में चलते रेस्टोरेंटों की ओर से कमरों में मेहमानों को भोजन मुहैया करवाया जा सकेगा। इस बारे में अगला फैसला 15 जून के बाद लिया जाएगा।
    उन्होंने कहा कि रात का कफ्र्यू सख्ती से लागू किया जाएगा। आम व्यक्ति सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक घर से बाहर निकल सकते हैं। होटल आदि में मेहमान अपनी फ्लाइट या रेल के शेड्यूल के मुताबिक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आ-जा सकेंगे। कर्फ्यू समय के दौरान हवाई व रेल टिकट एक व्यक्ति द्वारा एक समय पर कर्फ्यू पास के तौर पर प्रयोग की जा सकता है।
    श्रीमती अपनीत रियात ने बताया कि पूजा व धामिर्क स्थान सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुले रह सकेंगे। हर स्थान पर श्रद्धालुओं की संख्या 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पूजा आदि का समय श्रद्धालुओं में ग्रुपों में बांटा जा सकेगा। इन स्थानों पर प्रसाद, लंगर व अन्य भोजन आदि वितरण की पूरी मनाही होगी। उन्होंने बताया कि इन हिदायतों का उल्लंघन करने वाले को आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की 51 से 60 धाराओं व भारतीय दंडावली की धारा 188 के अंतर्गत सख्त सजाओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त सभी संस्थान व संस्थाओं के प्रबंधकों को आस-पास की सफाई रखने, मास्क का प्रयोग व सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।

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