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    Home»हिमाचल प्रदेश»पांवटा साहिब के हरीओम कॉलोनी के दाई तरफ के क्षेत्र को भी किया कन्टेनमेंट जोन से बाहर – डीएम
    हिमाचल प्रदेश

    पांवटा साहिब के हरीओम कॉलोनी के दाई तरफ के क्षेत्र को भी किया कन्टेनमेंट जोन से बाहर – डीएम

    By Himachal VartaJune 12, 2020
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    नाहन। विकास खण्ड पांवटा साहिब के क्षेत्र हरीओम कॉलोनी के दाई तरफ के क्षेत्र को भी कन्टेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने दिए। गौरतलब है कि कोविड-19 के दो पॉजीटीव मामले सामने आने के बाद 14 मई को इस क्षेत्र को सील कर दिया गया था। जिसके बाद संत तेजा सिंह कॉलोनी से तारुवाला गुरुद्वारा, आदर्श कॉलोनी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) तारूवाला से हरिओम कॉलोनी और वार्ड नंबर 13 से रोज ऑर्किड स्कूल तक के क्षेत्र को 29 मई, 2020 को हॉटस्पॉट कन्टेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया था।
    उन्हांेने बताया कि सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यदि सील किए गए क्षेत्र में 28 दिनों के अन्दर कोई कोविड-19 का नया मामला सामने न आए तो उस क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन से बाहर कर दिया जाएगा।
    उन्होंने बताया कि जिला मंे रात्री 8 बजे से सुबह 6 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी प्रकार की आवजाही पर प्रतिबंध रहेगा। सभी सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यस्थलों पर थूकने पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा तथा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी दुकानदारों को सोशल डिसटेसिंग (दो गज की दूरी) का पालन एवं मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा और बिना मास्क के वह किसी भी ग्राहक को सामान नही देगे। इसके अतिरिक्त 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिला व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चें केवल आपताकालीन स्थिति को छोड घर पर ही रहेगे। सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, एवं अन्य गतिविधियो पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटका, तम्बाकु व च्यूइंग गम का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शादियों मंे 50 से अधिक लोगों के इक्कठा होने की अनुमति नहीं होगी व दाह संस्कार के दौरान 20 लोगों से अधिक इक्कठे होने की अनुमति नही होगी। सभी कर्मचारियों को अपने मोबाईल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा और समय-समय पर अपना हेल्थ स्टेटस इस ऐप पर अपडेट करना होगा।
    उन्हांेने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्व आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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