Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • तंबाकू की लत को छोड़ने में मदद करेगी RYZE निकोटीन
    • पक्का टैंक क्षेत्र में बंदरों के उत्पात से बिजली डेढ़ घन्टे रही गुल
    • शिवपुर क्षेत्र में चिंतपूर्णी मंदिर से अधेड़ उम्र के साधु का शव बरामद
    • डाडो क्षेत्र में पिछले बीस दिनों से विधुत आपूर्ति ठप्प ग्रामीण परेशान।
    • शिलाई स्कूल में आपदा प्रबंधन प्रदर्शनी एवं मॉक अभ्यास का हुआ आयोजन
    • कमराऊ में धूमधाम से मनाई अहिल्याबाई होलकर जयंती
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Saturday, May 31
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»जिला सिरमौर में ढाबों, रेस्टोरेंट व हलवाई की दुकानों में अब ग्राहकों को बैठकर खाने की होगी इजाजत
    हिमाचल प्रदेश

    जिला सिरमौर में ढाबों, रेस्टोरेंट व हलवाई की दुकानों में अब ग्राहकों को बैठकर खाने की होगी इजाजत

    By Himachal VartaJune 15, 2020
    Facebook WhatsApp

    ढाबों, रेस्टोरेंट व हलवाई की दुकानों में बैठने की क्षमता 60 फीसदी तक ही मान्य होगी
    जिला में होटल व होम स्टे को भी खोलने की दी गई अनुमति

    नाहन। जिला  सिरमौर में ढाबों, रेस्टोरेंट व हलवाई की दुकानों में अब ग्राहकों को बैठकर खाने की इजाजत होगी लेकिन रेस्टोरेंट, ढाबों व हलवाई की दुकानों के संचालकों को यह तय करना होगा कि बैठने की क्षमता केवल 60 फीसदी हो। यह जानकारी जिला दण्डाधिकारी  सिरमौर डॉ0आर0के0 परुथी ने अधिसूचना जारी करते हुए दी।
    उन्हानें बताया कि अब जिला में होटल व होम स्टे को भी खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन होटल व होम स्टे संचालक केवल नॉन टूरिज्म के मकसद से जिला में आए लोगो को ही ठहरा सकेगें जिसमें  बिजनेस व सरकारी कार्य से आने वाले लोग शामिल होंगे तथा स्थानीय लोग भी होटल व होम स्टे का इस्तेमाल कर पाएंगे।
    उन्हांेने बताया कि जिला में ढाबों, रेस्टोरेंट व हलवाई की दुकानों व होटल व होम स्टे मंे कोई भी सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व किसी भी प्रकार की पार्टी का आयोजन अपने परिसर के अन्दर नहीं कर सकेगे तथा सभी को पर्यटन विभाग द्वारा जारी एसओपी की पालना करनी होगी। यह आदेश फिलहाल 30 जून तक लागू रहेगे।
    उन्हांेने बताया कि सहायक पर्यटन विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करंेगे की जिला मंे जारी सभी एसओपी की पालना हो।  इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति  इन आदशों का उल्लंघन  करते हुए पाया गया तो उस पर आईपीसी की धारा  188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp


    Demo

    Recent
    • तंबाकू की लत को छोड़ने में मदद करेगी RYZE निकोटीन
    • पक्का टैंक क्षेत्र में बंदरों के उत्पात से बिजली डेढ़ घन्टे रही गुल
    • शिवपुर क्षेत्र में चिंतपूर्णी मंदिर से अधेड़ उम्र के साधु का शव बरामद
    • डाडो क्षेत्र में पिछले बीस दिनों से विधुत आपूर्ति ठप्प ग्रामीण परेशान।
    • शिलाई स्कूल में आपदा प्रबंधन प्रदर्शनी एवं मॉक अभ्यास का हुआ आयोजन
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2025 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.