चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक मूल्य पर सैनेटाइजर तथा घटिया क्वालिटी के फेस मास्क बेचने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और ऐसी कम्पनियों और विक्रेताओं के खिलाफ छापामारी करके इस तरह का सामान जब्त करने के निर्देश दिए हैं।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने फेस मास्क और सैनेटाइजर को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में डाला है और इसको एमआरपी से अधिक मूल्य पर नहीं बेचा जा सकता और यह गैरकानूनी है।
उन्होंने बताया कि महामारी के इस मुश्किल दौर में एमआरपी से अधिक मूल्य पर तथा घटिया क्वालिटी का सामान बेचना न केवल गंभीर अपराध है बल्कि यह मासूम जनता के साथ ठगी भी है।