नाहन। जिला सिरमौर के वैली आयरन स्टील कम्पनी धौलाकुंआ में 4 मजदूरों के कोरोना पॉजीटिव पाएं जाने के बाद 13 जून, 2020 को लेबर कॉलोनी के संपूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा पॉजिटिव आए व्यक्तियों की कांटेक्ट लिस्ट में सभी लोगों के टेस्ट किये जा चुके हैं। इसलिए अब इस क्षेत्र में थोड़ी छूट दी गई है जिसके तहत जिला प्रशासन ने अब मज़दूरों के लेबर कॉलोनी से फ़ैक्टरी परिसर तक आवागमन का एक निश्चित समय तय कर दिया है। यह जानकारी जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने दी।
उन्होने बताया कि मज़दूर लेबर कॉलोनी से फ़ैक्टरी परिसर तक प्रातः 5ः30 से 6 बजे, दोपहर 1ः30 से 2ः30 बजे तथा रात्री 9ः30 से 10 बजे तक की समय अवधी के दौरान ही आवाजाही कर सकेगे। आवाजाही के दौरान मज़दूरों को मुंह पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
उन्होंने बताया कि 13 जून, 2020 को जारी आदेशों के तहत कोई भी मजदूर घोषित कन्टेंनमेंट क्षेत्र से बाहर नही जा पाएंगे। फ़ैक्टरी प्रबंधन मज़दूरों की आवाजाही, सोशल डिस्टेंसिंग यानि दो गज की दूरी और मास्क पहनाना सुनिश्चित करेगा और किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए खुद जिम्मेवार होगा।
इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 269, 270 और 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, 54 और 56 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
उन्होने बताया कि मज़दूर लेबर कॉलोनी से फ़ैक्टरी परिसर तक प्रातः 5ः30 से 6 बजे, दोपहर 1ः30 से 2ः30 बजे तथा रात्री 9ः30 से 10 बजे तक की समय अवधी के दौरान ही आवाजाही कर सकेगे। आवाजाही के दौरान मज़दूरों को मुंह पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
उन्होंने बताया कि 13 जून, 2020 को जारी आदेशों के तहत कोई भी मजदूर घोषित कन्टेंनमेंट क्षेत्र से बाहर नही जा पाएंगे। फ़ैक्टरी प्रबंधन मज़दूरों की आवाजाही, सोशल डिस्टेंसिंग यानि दो गज की दूरी और मास्क पहनाना सुनिश्चित करेगा और किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए खुद जिम्मेवार होगा।
इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 269, 270 और 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, 54 और 56 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।