
उन्होंने बताया कि आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर रात 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, सभी 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहे। सभी सार्वजनिक स्थल और कार्य स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सार्वजनिक स्थान व कार्य स्थल पर थूकना दण्डनीय होगा जिसके लिए जुरमाना भी लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कन्टेनमेंट और बफर जोन से सम्बंधित पूर्व में जारी आदेश की शर्तें लागु रहेंगी।
जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद् आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।