शिमला। हिमाचल प्रदेश कोष नियमावली के नियम और वित्त विभाग द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार पैंशनभोगी जीवन प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज वर्ष 2020-21 के लिए 1 सितम्बर, 2020 से जमा करवाए जा सकेंगे।
पैंशनभोगी जीवन प्रमाण पत्र जो कि विभाग की वैब साइट http:Himkosh.hp.nic.inपर उपलब्ध हैं, डाउनलोड कर तथा इसे भर कर किसी भी राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षरित करवा किसी भी कोष कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
अखिल भारतीय सेवाएं पैंशन भोगी द्वारा भी इस तरह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जो CAPOके माध्यम से पैंशन आहरण कर रहे हैं तथा जिन्हें DTO-CTO द्वारा पैंशन भुगतान किया जा रहा है। संबंधित प्रमाण पत्र जो कि विभाग की वैब साइट http:Himkosh.hp.nic.inपर उपलब्ध है, डाउनलोड कर तथा इसे भर कर किसी भी राजपत्रित अधिकाारी से हस्ताक्षरित करवा किसी भी कोष कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
पैंशन भोगी अपने आधार कार्ड की प्रतिलिपि जीवन प्रमाण पत्र के साथ कोष कार्यालय में जमा करवाएं, ताकि आधार नम्बर को ई-पैंशन प्रणाली में जोड़ा जा सके। वर्ष 2019-20 के लिए जमा जीवन प्रमाण पत्र 31 अगस्त, 2020 तक मान्य होगा। जीवन प्रमाण पत्र एक साल के लिए वैध होगा।