बाहरी राज्यों और हरियाणा, उत्तराखंड से सटी सिरमौर जिले की सीमाओं से बिना ई-पास नहीं होगा प्रवेश
नाहन। बाहरी राज्यों और हरियाणा, उत्तराखंड से सटी सिरमौर जिले की सीमाओं से होकर आने वाले लोग बिना ई-पास के दाखिल नहीं हो सकेेंगे। जिला दंडाधिकारी डॉ. आरके परूथी ने अनलॉक-2 के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के अनुसार जिले में कर्फ्यू का समय अब रात नौ से सुबह के पांच बजे तक रहेगा।
उन्होंने बताया कि कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा उद्योगों में विभिन्न शिफ्ट में कार्य करने वाले मजदूर और राष्ट्रीय उच्च और जिला उच्च मार्गों पर आवश्यक सामानों की आपूर्ति करने वाले और अपने गंतव्य पर जा रहे व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी प्रकार की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।
जिले में अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्ति केवल प्रशासन द्वारा जारी ई-पास के माध्यम से ही आ सकेंगे जिले में घोषित कंटेनमेंट जोन, बफर जोन में लॉकडाउन की स्थिति यथावत बनी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों को ही इजाजत होगी। जिले में अंतर राज्य आवाजाही करने वाले उद्योगपतियों, मजदूरों, कच्चा माल सप्लाई करने वाले तथा सेवा प्रदाता 31 मई को जारी सरकारी आदेशों के अनुसार ही सख्ती से विनियमित किए जाएंगे।
इस दौरान 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती तथा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक कार्यों को छोड़ घर पर रहने की हिदायत दी जाती है। इसके अतिरिक्त जिले में कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कर अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी अपडेट करते रहना होगा।
सभी को दो गज की दूरी का पालन एवं मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कार्यवाही की जाएगी।