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    Home»हिमाचल प्रदेश»ग्राम पंचायत बागपशोग, कालाअंब और त्रिलोकपुर के क्षेत्रों को किया कन्टेनमेंट जोन से बाहर – जिला दण्डाधिकारी
    हिमाचल प्रदेश

    ग्राम पंचायत बागपशोग, कालाअंब और त्रिलोकपुर के क्षेत्रों को किया कन्टेनमेंट जोन से बाहर – जिला दण्डाधिकारी

    By Himachal VartaJuly 5, 2020
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    नाहन। जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ. आर.के. परूथी ने आज आदेश जारी करते हुए बागपशोग के गांव बाग तथा ग्राम पंचायत बागपशोग के  साथ लगते गांव कांगर-घरयार, टिक्करी-पंजैली, घरगो पलाशो तथा पोघाट को कन्टेनमेंट से बाहर करने के आदेश जारी किए हैं।
    इसी प्रकार, ग्राम पंचायत कालाअंब में सढौरा और नागल-सुकेती रोड पर स्थित खारी उप-ग्राम से लेकर हिमालयन कॉलेज तथा नागल सुकेती रोड पर बाल्मीकी बस्ती से फूलवती के घर तक और उनके घर से लेकर हिमालयन कॉलेज के बीच का क्षेत्र तथा सढौरा रोड़ पर प्रगति कागज उद्योग से स्टोन क्रेशर के साथ लगते क्षेत्र कालाअंब ग्राम पंचायत के छोटा मारर्कण्डा व सतकुम्बा का खाला, खड्ड के बाई तरफ का क्षेत्र तथा ग्राम पंचायत कालाआम्ब के गांव मोगीनंद, रामपुर जट्टोन और नागल सुकेती और ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर के गांव खैरी, टोक्का व जोहडो को तथा उप ग्राम खारी कीे सम्पूर्ण गडरिया बस्ती जोकि मदन लाल के घर से लेकर गुमान सिंह के घर तक का क्षेत्र तथा कालाआम्ब-सढ़ौरा रोड के दूसरी तरफ हिमाचल की सीमा के अन्दर उप ग्राम खारी के अन्तर्गत आने वाले उद्योग ओरिसन फार्मा इण्टरनेशनल, रिका एंटरप्राइजेज, एक्वा परेंटरल, प्राइमिस फार्मास्युटिकल, संगशरमन प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड तथा निक्सी लैबोरेट्रीज प्राईवेट लिमेटिड के क्षेत्र को भी कन्टेनमेंट से बाहर किया गया है।
    उन्होंने बताया कि जिला में रात्री 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी प्रकार की आवजाही पर प्रतिबंध रहेगा। सभी सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यस्थलों पर थूकने पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा तथा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी दुकानदारों को सोशल डिसटेसिंग (दो गज की दूरी) का पालन एवं मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा और बिना मास्क के वह किसी भी ग्राहक को सामान नही देगे। इसके अतिरिक्त 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिला व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चें केवल आपताकालीन स्थिति को छोड घर पर ही रहेगे। शादियों में 50 से अधिक लोगों के इक्कठा होने की अनुमति नहीं होगी व दाह संस्कार के दौरान 20 लोगों से अधिक इक्कठे होने की अनुमति नहीं होगी।
    उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्व आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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