नाहन। बिना ई-पास प्रदेश में प्रवेश को लेकर चल रही प्रक्रिया के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रवेश मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक विदेश और देश के विभिन्न शहर जो हाईलोड सिटीज की श्रेणी में आते हैं, उन्हें संस्थागत या होम क्वारंटीन ही किया जाएगा।
कालाअंब पहुंची एक युवती जबकि यूएसए से लौटे एक व्यक्ति को भी संस्थागत क्वारंटीन में भेजा गया है इसके अलावा बिना ई-पास के प्रदेश में प्रवेश के पात्र वही लोग होंगे जो निर्धारित नियमों के तहत सभी प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे। बीएमओ डॉ. मोनीषा अग्रवाल ने बताया कि दो लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया गया है।
यदि कोई व्यक्ति 48 घंटे से ज्यादा प्रदेश के बाहर अन्य किसी राज्य या शहर में रहकर लौटता है तो उसको नियमानुसार संस्थागत या होम कवारंटीन किए जाने का नियम फिलहाल लागू रहेगा।