नाहन। जिला सिरमौर के धौलाकुआं की वैली आयरन स्टील कंपनी कि लेबर कॉलोनी को कन्टेंनमेंट जोन से बाहर करने के आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ. आर.के. परूथी ने आज जारी किए।
उन्होंने बताया कि गत 13 जून 2020 को ग्राम पंचायत धौलाकुआं की वैली आयरन स्टील कंपनी के सामने की लेबर कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव मामला आने पर पूरे क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया था।
अब इस क्षेत्र में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर रात 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, सभी 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहे। सभी सार्वजनिक स्थल और कार्य स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम कीधारा 51 से 60 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
Breakng
- *रेणुका जी क्षेत्र में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में महिलायें निभा रही हैं सक्रिय भूमिका
- नाहन विधानसभा क्षेत्र का पूर्वाभ्यास कार्यक्रम 25 और 26 अप्रैल निर्धारित
- रेणुका जी क्षेत्र का पूर्वाभ्यास 24 और 25 अप्रैल को
- सिरमौर जिला में प्रथम चुनावी पूर्वाभ्यास 25-27 अप्रैल तक -सुमित खिमटा
- हरि यमुना सहयोग समिति” द्वारा 108 भागवत कथाएं , निकाली कलश यात्रा
- आईआईएम सिरमौर में शुरू हुए ईएमबीए के नए दो कोर्स
Saturday, April 20