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    Home»चण्डीगढ़»पंजाब सरकार द्वारा ग़ैर-कानूनी माईनिंग करने वालों पर सख़्ती-सरकारिया
    चण्डीगढ़

    पंजाब सरकार द्वारा ग़ैर-कानूनी माईनिंग करने वालों पर सख़्ती-सरकारिया

    By Himachal VartaAugust 8, 2020
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    3 महीनों में 201 मामले दर्ज, 189 व्यक्तियों के खि़लाफ़ की गई कार्रवाई

    नाजायज़ रेत-बजरी ढोहने वाले 148 ट्रैक्टर-ट्रॉली, 119 टिप्पर और 27 जेसीबी मशीनें ज़ब्त

    लुधियाना, एसबीएस नगर, होशियारपुर और रोपड़ जि़लों में ज़्यादा खनन चोरी के मामले

    नाजायज़ खनन करने वालों और ज़मीन मालिकों दोनों जि़म्मेदार-मुख्य इंजीनियर खनन

    चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने ग़ैर-कानूनी माईनिंग करने वालों पर शिकंजा और अधिक कस दिया है। खनन विभाग द्वारा ग़ैर-कानूनी माईनिंग करने वालों पर पिछले 3 महीनों में 201 मुकद्दमे दर्ज करवा कर 189 व्यक्तियों के खि़लाफ़ कार्यवाही अमल में लाई गई है। नाजायज़ रेत-बजरी ढोहने वाले 148 ट्रैक्टर-ट्रॉलियाँ, 119 टिप्पर / ट्रक और 27 जेसीबी मशीनों के अलावा अन्य मशीनरी ज़ब्त की गई है।

    पंजाब के खनन मंत्री सुखबिन्दर सिंह सरकारिया ने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार ग़ैर-कानूनी माईनिंग करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशों के अनुसार जो व्यक्ति भी कानून के दायरे से बाहर खनन करता पकड़ा जाता है, उसके खि़लाफ़ मुकद्दमा दर्ज करके उसकी मशीनरी ज़ब्त की जा रही है। रेत-बजरी ढोहने वाले वाहनों, जिनके पास माईनिंग विभाग की पर्ची नहीं होगी, उसको भी ज़ब्त करके तुरंत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। बताने योग्य है कि माईनिंग विभाग द्वारा मंज़ूरशुदा गड्ढों में से खनन पदार्थों की ढुलाई के लिए पर्ची जारी की जाती है।

    खनन मंत्री ने चेतावनी दी है कि ग़ैर-कानूनी माईनिंग करने वाले तुरंत बाज़ आ जाएं या फिर कानूनी कार्यवाही का सामना करने के लिए तैयार रहें। सरकारिया ने कहा कि राज्य के गड्ढों की पारदर्शी ढंग से ई-नीलामी की गई है और पंजाब निवासियों को सस्ती दरों पर रेत मुहैया करवाने के लिए पंजाब सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है, परन्तु फिर भी यदि कोई व्यक्ति ग़ैर-कानूनी माईनिंग करेगा, तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

    मुख्य इंजीनियर खनन संजीव गुप्ता ने बताया कि ग़ैर-कानूनी रेत और बजरी ढोहने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉलियों, ट्रकों या ऐसे अन्य वाहनों को ज़ब्त कर केस दर्ज करने के अलावा जिस गड्ढे में से ऐसा मटीरियल लाया जा रहा है, उस ज़मीन के मालिक के खि़लाफ़ भी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि नाजायज़ खनन करने वाले और ज़मीन मालिक दोनों ही बराबर के जि़म्मेदार हैं।

    अधिक विवरण देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मई, जून और जुलाई महीनों में ग़ैर-कानूनी खनन के कुल 201 मामले दर्ज करवाए गए, जिनमें से मुख्य रूप में लुधियाना जि़ले में 37, होशियारपुर में 29, एसबीएस नगर में 37 और रोपड़ में 25 मामले दर्ज करवाए गए हैं। इसी तरह जि़ला लुधियाना में 22 ट्रैक्टर-ट्रॉलियाँ, 6 टिप्पर और 2 जेसीबी मशीनें ज़ब्त की गई हैं, जबकि एसबीएस नगर में 29 ट्रैक्टर-ट्रॉलियाँ, 40 टिप्पर और 2 जेसीबी मशीनें ज़ब्त की गई हैं। इसी तरह होशियारपुर में 30 ट्रैक्टर-ट्रॉलियाँ, 7 टिप्पर / ट्रक और 2 जेसीबी मशीनें ज़ब्त की गई हैं। उन्होंने बताया कि 3 महीनों में ग़ैर-कानूनी माईनिंग करने वाले कुल 189 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई गई है और यह आगे भी जारी रहेगी।

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