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    Home»चण्डीगढ़»मुख्यमंत्री द्वारा नकली शराब के उत्पादन को रोकने के लिए स्पिरिट की यातायात के दौरान चोरी रोकने के लिए पुख्ता प्रबंधों के हुक्म
    चण्डीगढ़

    मुख्यमंत्री द्वारा नकली शराब के उत्पादन को रोकने के लिए स्पिरिट की यातायात के दौरान चोरी रोकने के लिए पुख्ता प्रबंधों के हुक्म

    By Himachal VartaAugust 20, 2020
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    5 सितम्बर से कोई भी वाहन जी.पी.एस. और छेड़छाड़ रहित सीलबन्दी के बिना ईथनॉल और स्पिरिट नहीं ले जा सकेगा

    सफर के दौरान रुकने की मनाही, वाहन खराब होने की सूरत में कड़े नियम लागू किये जाएंगे

    चंडीगढ़। निर्माताओं और ट्रांसपोर्टरों के दरमियान घिनौने गठजोड, जिसका परिणाम हाल ही के नकली शराब के कारण घटी दुखद घटना के रूप में सामने आया था, को समाप्त करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कड़े कदम उठाए जाने के हुक्म दिए हैं। इन कदमों में ईथनॉल, स्पिरिट और अन्य उत्पादों, जोकि नकली शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, की वाहनों के द्वारा यातायात के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी रोकने के लिए जी.पी.एस. प्रणाली के साथ इन वाहनों को जोड़ा जाना शामिल है।

    मुख्यमंत्री के हुक्मों पर आबकारी कमिश्नर रजत अग्रवाल द्वारा बुधवार को जारी किये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार 5 सितम्बर से कोई भी वाहन जी.पी.एस और छेड़छाड़ रहित सीलबन्दी के बिना ढुलाई नहीं कर सकेगा।

    जारी किये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सामान लेजाने वाले वाहन के जी.पी.एस. कॉर्डीनेटस को यूनिट द्वारा सामान पहुँचाने की तारीख से कम-से-कम 15 दिन के समय के लिए संभाल कर रखना अनिवार्य होगा। इस कदम का मकसद डिस्टिलरियों द्वारा निर्मित की जाती ऐक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.), ईथनॉल, स्पैशली डीनेचर्ड स्पिरिट (एस.डी.एस.), डीनेचर्ड स्पिरिट (डी.एन.एस.) और रैक्टीफाईड स्पिरिट (आर.एस.) की ढुलाई पर कड़ी नजर रखना है।

    आबकारी कमिश्नर ने आगे बताया कि टैंकरों की छेड़छाड़ रहित सीलबन्दी, इनकी रवानगी से पहले डिस्टिलरी ईकाईयों की जिम्मेदारी होगी और नये नियमों के अंतर्गत यह सील सिर्फ सामान के प्राप्तकर्ता द्वारा ही तोड़ी जायेगी। इस सम्बन्धी सामान रवाना और सामान प्राप्त करने वाली ईकाईयों द्वारा पूरा रिकॉर्ड संभाल कर रखा जायेगा और इसके साथ ही हर टैंकर/ट्रक की सर्टीफिकेशन (प्रामाणिकता) का रिकॉर्ड भी हर हाल में संभाल कर रखना जरूरी होगा।

    किसी भी स्थिति के दौरान पंजाब राज्य में सिर्फ ख़राबी की स्थिति के बिना यातायात वाले वाहन को रास्ते में रूकने की आज्ञा नहीं होगी। ख़राबी की स्थिति में भी विनिर्माण यूनिट को इसके 15 मिनट में यूनिट के आबकारी ऑफिसर इंचार्ज को सूचित करना अनिवार्य होगा। आबकारी कमिश्नर ने कहा कि ऐसे मामलों में वाहन के आउटलैट पर लगी सील को बरकरार रखा जाना जरूरी होगा और किसी भी सूरत में इनको तोड़ा नहीं जाएगा।

    ख़राबी के दौरान अगर वाहन में लादे माल /उत्पादों को किसी अन्य वाहन में तबदील करने की जरूरत पड़ती है तो ऐसा सम्बन्धित अधिकार क्षेत्र के आबकारी अधिकारी की हाजिरी और निर्देशों के मुताबिक ही किया जायेगा।

    यदि वाहन खराब होने के अलावा किसी अन्य कारणों से पंजाब राज्य के अधिकार क्षेत्र में रोका जाता है तो यह मान लिया जायेगा कि वाहन को लादे माल में घपलेबाजी करने के इरादो से रोका गया है। ऐसे हालत में डिस्टिलरी और ट्रांसपोर्टर पर साझे तौर पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

    माल/उत्पाद प्राप्त करने वाली इकाई यह यकीनी बनाएगी कि खरीदा गया और यातायात वाले वाहन में लादा गया सारा माल उतारा गया है या नहीं। इसके साथ ही यह देखना भी इकाई की ही जिम्मेदारी होगी कि वाहन में कोई सामग्री/माल बाकी न रहे।

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