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    Home»स्वास्थ्य»नगर परिषद पांवटा साहिब, ग्राम पंचायत भाटांवाली, बद्रीपुर, कुण्डियों का क्षेत्र बना कन्टेन्मेंट जोन – डीएम
    स्वास्थ्य

    नगर परिषद पांवटा साहिब, ग्राम पंचायत भाटांवाली, बद्रीपुर, कुण्डियों का क्षेत्र बना कन्टेन्मेंट जोन – डीएम

    By Himachal VartaAugust 23, 2020
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    नाहन। जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहाँ आदेश जारी करते हुए नगर परिषद पांवटा साहिब के वार्ड नम्बर 6 में सूर्या कॉलोनी गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल (जूनियर ब्रांच) से लेकर श्री सुरेश तोमर के घर तक के क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन बनाया है। इसके अतिरिक्त, पूरी सूर्या कॉलोनी को बफर जोन बनाया गया है।
    इसी प्रकार, ग्राम पंचायत बद्रीपुर के वार्ड नम्बर 2 में श्री कारण सिंह, सेवानिवृत्त रेंज अधिकारी, के घर से गुज्जर कॉलोनी रोड तक के क्षेत्र को, वार्ड नंबर 1 में श्री बाबू राम शर्मा के घर को और वार्ड नंबर 5 में कँवर सिंह के घर को कन्टेनमेंट जोन बनाया है।
    उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत भाटांवाली के वार्ड नंबर 8 में श्री सतपाल के घर से श्री अमरनाथ के घर तक के क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन बनाया है। इसी प्रकार, ग्राम पंचायत कुण्डियों के वार्ड नम्बर 8 में श्री रामस्वरूप के घर और श्री गुलजारी लाल के घर को भी कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया है।
    उन्होंने बताया कि कन्टेनमेंट जोन घोषित क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा।
    उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। नगर परिषद पांवटा के कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सम्बधित वार्ड के पार्षदों की सहायता से तथा पंचायत कंटेनमेंट जोन में संबंधित पंचायत के प्रधान/उप प्रधान द्वारा घर द्वार पर मुहैया करवाई जाएगी।
    आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा।
    यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। नगर परिषद पांवटा साहिब के सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद पावंटा साहिब द्वारा तथा पंचायतों में बीडीओ पांवटा साहिब  द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।      उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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