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    Home»चण्डीगढ़»अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट-कम-मीनज बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदनपत्र मांगे
    चण्डीगढ़

    अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट-कम-मीनज बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदनपत्र मांगे

    By Himachal VartaSeptember 9, 2020
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    चंडीगढ़ (हिमाचलवार्ता)। पंजाब के अल्पसंख्यक वर्गों के साथ सम्बन्धित नौजवानों के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट-कम-मीनज बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदनपत्र माँगे गए हैं। इसके अंतर्गत 31 अक्तूबर तक ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है।

    पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक वर्ग विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि साल 2020-2021 के लिए राज्य के सिख, मुस्लिम, बौद्ध धर्म के अनुयायी, पारसी जैन और ईसाई आदि वर्गों के साथ सम्बन्धित नौजवान इन स्कीमों का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन 100 प्रतिशत केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए नये आवेदक, जो पहली बार अप्लाई करेंगे और नवीनीकरण आवेदक, जिन्होंने साल 2019-2020 के दौरान स्कॉलरशिप प्राप्त की है, 31 अक्तूबर, 2020 तक ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं।

    प्रवक्ता के अनुसार आवेदन देने वाला आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय (सिख, मुस्लिम, बौद्ध धर्म का अनुयायी, पारसी जैन और ईसाई) के साथ सम्बन्धित होना चाहिए। स्कॉलरशिप के लिए वह विद्यार्थी ही अप्लाई कर सकता है, जो सरकारी या मान्यता प्राप्त प्राईवेट यूनिवर्सिटी/संस्था, कॉलेज/स्कूल में पढ़ता हो। इस स्कीम के अंतर्गत नये पाठ्यक्रम में दाखिल वह विद्यार्थी ही वजीफा लेने का हकदार होगा, जिसने पिछली परीक्षा में कम-से-कम 50 प्रतिशत अंक हासिल किये हों।

    प्रवक्ता के अनुसार स्कॉलरशिप के लिए योग्य विद्यार्थी www.scholarships.gov.in पर या www.minorityaffairs.gov.in वैबसाईट लिंक पर या मोबाइल पर नेशनल स्कॉलरशिप ऐप के द्वारा 31 अक्तूबर तक ऑनलाईन अप्लाई कर सकते हैं। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थी पोर्टल पर उसी बैंक खाते का विवरण दर्ज करें जो चालू हालत में हो जिससे स्कॉलरशिप के भुगतान में कोई दिक्कत न आए।

    प्रवक्ता ने आगे बताया कि वह यूनिवर्सिटी/संस्था, कॉलेज/स्कूल, जहाँ अल्पसंख्यक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, खुद को नेशनल पोर्टल पर रजिस्टर करवाएं और मुकम्मल फॉर्म भरवाकर ही जिला सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी के पास जमा करवाएं।

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