नई दिल्ली (हिमाचल वार्ता)। अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से प्रोविडेंट फंड (पीएफ) कटता है तो ये खबर जरुर पढ़ें। वैसे तो आपने पीएफ को लेकर अक्सर कई तरह की खबरें पढ़ी होंगी।
जिसमें अब तक सबसे ज्यादा बैलेंस जानने, पीएफ ट्रांसफर करने या फिर पीएफ निकालने पर ही पढ़ा होगा। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपको अपने पीएफ में पैसे के अलावा क्या मिलता है और वो भी बिल्कुल फ्री।
ये बात सच है कि बहुत से कर्मचारियों को इसकी जानकारी नहीं होने के कारण वे इसका फायदा नहीं ले पाते हैं। ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को पीएफ अकाउंट के साथ 6 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर मुफ्त में मिलता है।
बता दें कि आपके पीएफ अकाउंट के साथ ही इसे लिंक किया जाता है। खास बात यह है कि अपनी नौकरी की अवधि में कोई भी कर्मचारी इसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता।
6 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस फ्री हर महीने कर्मचारियों की सैलरी में से कुछ रकम काट ली जाती है और ये पैसा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पीएफ अकाउंट में जमा कर दी जाती है। रिटायरमेंट के बाद यही जमा पूंजी उस कर्मचारी के काम आती है।
जब भी किसी का पीएफ अकाउंट खुलता है तो उस व्यक्ति का तुरंत बीमा भी हो जाता है। इसके तहत आपको 6 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। जो प्राकृतिक कारणों, बीमारी या दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी सदस्य को राशि का भुगतान करता है।
इससे परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होती है। कंपनियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ये सुविधा मिलती है। टैक्स में मिलती है छूट वहीं अगर आपको टैक्स में छूट चाहिए तो भी पीएफ सबसे बेहतर विकल्प है। हालांकि आपको ये भी जान लेना चाहिए कि नए टैक्स सिस्टम में ऐसी सुविधा नहीं है जबकि पुराने टैक्स सिस्टम में टैक्स पर छूट मिलती है। इसके साथ ही पीएफ अकाफंट में कर्मचारी को बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12 प्रतिशत जमा किया जाता है।
इसके अलावा कंपनी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12 फीसदी उसमें अपनी ओर से जमा कराती है। इसमें 12 फीसदी कंट्रीब्यूशन में से 3.67 प्रतिशत कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जाता है जबकि बाकि 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन स्कीम में चला जाता है। जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलता है।
मुश्किल वक्त में निकाल सकते हैं पैसा अच्छी बात तो ये है कि पीएफ फंड की एक बेहतरीन सुविधा ये भी है कि ज़ररुत के समय इसमें से कुछ पैसे निकाले भी जा सकते हैं। इससे आप लोन की संभावनाओं से बच पाएंगे। पीएफ खाताधारकों को निष्क्रिय पड़े खातों पर भी ब्याज मिलता है।
ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे। 3 साल तक निष्क्रिय रहने के बाद भी आपको ब्याज मिलता रहेगा। 2016 में ईपीएफओ की ओर से यह बदलाव किया गया है। हालांकि इससे पहले ये सुविधा नही थी।