Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास की आधारभूत संरचना – संजय अवस्थी
    • 19 व 20 जुलाई को विद्युत आपूर्ति बाधित
    • सिरमौर में होगा मेगा जिला स्तरीय ‘‘नशा मुक्त युवा-विकसित भारत’’ कार्यक्रम का आयोजन, 24 जुलाई तक करना होगा पंजीकरण।
    • सिरमौर में मुख्यमंत्री सहारा योजना के 270 लाभार्थियों को अप्रैल से जून तिमाही की सहायता राशि जारी
    • राज्यपाल ने जेयूआईटी के 7वें दीक्षांत समारोह में मेधावियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए
    • 21 व 22 जुलाई को सिरमौर जिला के लिए रेड अलर्ट जारी
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Tuesday, July 21
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»शिमला»पेंशनभोगियों को वार्षिक जीवन प्रमाण-पत्र कोष कार्यालय में जमा करना आवश्यक
    शिमला

    पेंशनभोगियों को वार्षिक जीवन प्रमाण-पत्र कोष कार्यालय में जमा करना आवश्यक

    By Himachal VartaDecember 4, 2020
    Facebook WhatsApp

    शिमला (हिमाचलवार्ता)। निदेशक, कोष, लेखा एवं लाॅटरीज डी.डी. शर्मा ने आज यहां बताया कि राज्य स्थित बैंकों के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले हिमाचल प्रदेश सरकार के पेंशनभोगियों को वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र कोष कार्यालय में जमा करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आधार संख्या को ई-पेंशन सिस्टम में रखा गया है और यह जीवन प्रमाण से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए पेंशनभोगी खुद को जीवन प्रमाण वेबसाइट द्वारा भी प्रमाणित कर सकते हैं और जीवन प्रमाण पत्र को जेनेरेट कर जीवन प्रमाण पत्र की प्रति सम्बन्धित कोष कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं।

    उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार के पेंशनभागी, जो हिमाचल प्रदेश से बाहर रह रहे हैं अथवा राज्य से बाहर स्थित बैंकों से पेंशन का आहरण कर रहे थे, उन्हें अपना जीवन प्रमाण पत्र उस राज्य या केन्द्र सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/सत्यापित किए गए वर्तमान प्रारूप में बैंक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना था। क्योंकि राज्य सरकार ने अब आधार संख्या आधारित बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से पेंशनरों के आनलाइन सत्यापन के लिए जीवन प्रमाण लागू किया है। अतः ऐसे पेंशनभोगी भी जीवन प्रमाण वेबसाइट के माध्यम से उत्पन्न जीवन प्रमाण पत्र सम्बन्धित कोष कार्यालय से भेज सकते हैं और पेंशनरों को सत्यापन के लिए कोष कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने वैश्विक कोरोना महामारी द्वारा उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए सभी पेंशनभोगियों से अनुरोध किया कि जीवन प्रमाण पत्र वेबसाइट (jeevanpramaan.gov.in) द्वारा बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का उपयोग करें, ताकि कोष कार्यालय जाने से बचा जा सके। पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र की हार्डकाॅपी/मुद्रित प्रति डाक द्वारा सम्बन्धित कोष कार्यालय को भेजना अनिवार्य है।
    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp
    Recent
    • सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास की आधारभूत संरचना – संजय अवस्थी
    • 19 व 20 जुलाई को विद्युत आपूर्ति बाधित
    • सिरमौर में होगा मेगा जिला स्तरीय ‘‘नशा मुक्त युवा-विकसित भारत’’ कार्यक्रम का आयोजन, 24 जुलाई तक करना होगा पंजीकरण।
    • सिरमौर में मुख्यमंत्री सहारा योजना के 270 लाभार्थियों को अप्रैल से जून तिमाही की सहायता राशि जारी
    • राज्यपाल ने जेयूआईटी के 7वें दीक्षांत समारोह में मेधावियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.