नाहन (हिमाचलवार्ता)। सिरमौर जिला में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अभी तक 57 मामलांे के तहत 64 पीडितों को 1 करोड़ 6 लाख 93 हजार 750 रूपये की राहत राशि जारी की गई है।
यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर डा0 आर0के0 परूथी ने आज यहां जिला स्तरीय सतर्कता एंव प्रबोधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि जिला में कुल 57 मामलों मे से 41 न्यायालय में लंबित, 12 मामले खारिज, 2 मामलों से एससी/एसटी की धाराएं हटाई गई जबकि एक मामले में न्यायालय द्वारा दोषी को सजा दी गई है जबकि 1 मामले की पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर के किसी भी विद्यालय तथा आंगनबाड़ी से विद्यार्थियों के साथ भेदभाव अथवा छुआछूत का मामला संज्ञान में नहीं आया है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत पीड़ित परिवार को राशन, बर्तन, बच्चों की शिक्षा तथा मासिक पेंशन भी प्रदान की जा रही है।
जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा ने उपायुक्त सहित बैठक में आए सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक की कार्रवाई को मदवार प्रस्तुत किया।
इस अवसर पर डीएसपी नाहन पीडी ठाकुर, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद पांवटा साहिब एसएस नेगी, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेन्द्र सिंह नेगी, समिति के गैर सरकारी सदस्य राजेश राही, सोम प्रकाश, बहादुर सिंह वर्मा तथा जोगेन्द्र चौहान भी उपस्थित थे।
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Sunday, July 5
