Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • डॉ. शांडिल ने जगदीश भारद्वाज के निधन पर जताया दुःख
    • शीध्र आरम्भ होगा सोलन-सुबाथू मार्ग के सुधारिकरण का कार्य-विक्रमादित्य सिंह
    • निविदाएं आमंत्रित
    • 15 जून से 15 जुलाई 2026 तक चल रहे राज्यव्यापी री-केवाईसी संतृप्ति अभियान का उठाएं लाभ
    • बरसात के मौसम के दौरान नदियों, खड्डों तथा नालों से रहें दूर-उपायुक्त
    • उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Monday, July 6
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर में शगुन योजना के अतंर्गत लाभार्थी लड़की के विवाह अनुदान के लिए कर सकेंगे आवेदन – डीसी
    हिमाचल प्रदेश

    सिरमौर में शगुन योजना के अतंर्गत लाभार्थी लड़की के विवाह अनुदान के लिए कर सकेंगे आवेदन – डीसी

    By Himachal VartaJuly 7, 2021
    Facebook WhatsApp

    नाहन (हिमाचलवार्ता)। हिमाचल प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना ‘शगुन’ पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत अब गरीब और अनाथ बेटियों को शादी पर सरकार की ओर से विवाह अनुदान के रूप में 31000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिला सिरमौर में इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी अब आवेदन कर सकेंगे। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने दी।
    उन्होंने बताया कि शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवार से संबंधित ऐसे माता-पिता या संरक्षक अथवा स्वयं लड़की, यदि उसके माता-पिता जीवित नहीं हैं या लापता हैं, को शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत, लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक और वह हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। यदि लड़की का विवाह ऐसे लड़के से होता है, जो हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी नहीं है, तब भी वह विवाह अनुदान के लिए पात्र होगी।
    योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की के माता-पिता या अभिभावकों द्वारा या बेसहारा होने की स्थिति में लड़की द्वारा स्वयं संबंधित बाल परियोजना अधिकारी, प्रभारी नारी सेवा सदन अथवा बालिका आश्रम के अधीक्षक को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा। यह अधिकारी आवेदन का सत्यापन करेंगे। संबंधित जिला के कार्यक्रम अधिकारी विवाह अनुदान स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना 1 अप्रैल, 2021 से लागू मानी जाएगी।
    उन्होंने बताया कि शगुन योजना के तहत यह प्रावधान किया गया है कि शादी की प्रस्तावित तारीख से दो महीने पहले राशि का भुगतान किया जा सकता है। यदि विवाह पहले ही हो चुका है तो विवाह के छह महीने के भीतर भी आवेदक अनुदान राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदक शादी के छह माह के बाद आवेदन करता है तो आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनुदान राशि संबंधित आवेदक के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जाएगी।
    उन्होंने बताया कि इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कार्यालय 01702-225607 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp
    Recent
    • डॉ. शांडिल ने जगदीश भारद्वाज के निधन पर जताया दुःख
    • शीध्र आरम्भ होगा सोलन-सुबाथू मार्ग के सुधारिकरण का कार्य-विक्रमादित्य सिंह
    • निविदाएं आमंत्रित
    • 15 जून से 15 जुलाई 2026 तक चल रहे राज्यव्यापी री-केवाईसी संतृप्ति अभियान का उठाएं लाभ
    • बरसात के मौसम के दौरान नदियों, खड्डों तथा नालों से रहें दूर-उपायुक्त
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.