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    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»पोक्सो अधिनियम में पीड़ित को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे विभाग=उपायुक्त
    सिरमौर

    पोक्सो अधिनियम में पीड़ित को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे विभाग=उपायुक्त

    By Himachal VartaOctober 30, 2021
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    नाहन 30 अक्तूबर – (हिमाचलवार्ता)शारीरिक शोषण, बलात्कार जैसे अपराधांे से बच्चों का सरंक्षण अधिनियम (पोक्सो) के अर्न्तगत पीड़ित बालक या बालिकाओं को 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक 7500 रूपये की राशी प्रतिमाह आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है, जिसमें 5000 रूपये फीक्स डिपोजिट के रूप में तथा 2500 रूपये पीड़ित के बचत खाते में प्रदान की जाती है। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने महिला एंव बाल विकास विभाग द्वारा बलात्कार पीडितो के लिए सहायता एवं समर्थन सेवाएं योजना 2012 के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
           उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के अर्न्तगत 16 वर्ष या उससे कम आयु वर्ग के सभी बालक या बालिकाओं, जिनके साथ शारीरिक शोषण या बलात्कार जैसे अपराध का होना पाया जायेगा या जिन्हें पोक्सो अधिनियम मे चिन्हित किया गया हो, को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना में पीडित को आत्मसम्मान बहाली के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता, चिकित्सीय परामर्श और उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
    उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि पोक्सो अधिनियम के तहत चिन्हित मामलों में 72 घण्टे के भीतर जिला बाल संरक्षण अधिकारी को सूचित करना सुनिश्चित करें ताकि पीड़ित को राहत राशी नियमों के अनुसार समय पर प्रदान की जा सके।
    बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अधिकारी राजेन्द्र नेगी ने मुख्य अतिथी का स्वागत करते हुए मदो को क्रमवार रखा।
    इस बैठक में सहायक उपायुक्त डॉ प्रियका चन्द्रा, डीएसपी मुख्यालय मीनाक्षी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संजीव सहगल, जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपास्थित थे।
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