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    Home»हिमाचल प्रदेश»1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण कर रहेे नागरिक मतदाता सूची में नाम करवा सकेंगे दर्ज -रामकुमार गौतम
    हिमाचल प्रदेश

    1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण कर रहेे नागरिक मतदाता सूची में नाम करवा सकेंगे दर्ज -रामकुमार गौतम

    By Himachal VartaNovember 10, 2021
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    जिला के पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 10 नवम्बर से 9 दिसंबर 2021 तक चलाया जाएगा विशेष संक्षिप्त पुन निरीक्षण अभियान

    नाहन (हिमाचलवार्ता)। 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण कर रहे नागरिक आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकेंगे जिसके लिए निर्वाचन विभाग द्वारा जिला सिरमौर के पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 10 नवम्बर से 9 दिसंबर 2021 तक विशेष संक्षिप्त पुन निरीक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत इस अवधि के दौरान दावे तथा आक्षेप प्राप्त किए जाएंगे और उन पर निर्णय लेने के उपरांत मतदाता सूचियों को 15 जनवरी 2022 को अंतिम रूप से प्रकाशन किया जाएगा यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने गत सायं विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान दी।
    बैठक में उपायुक्त सिरमौर ने भारतीय जनता पार्टी के अजय बंसल व सीपीआईएम के राजेंद्र ठाकुर को जिला के सभी पांचों निर्वाचन विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता सूचियों की प्रतिलिपियो सहित सीडी सौंपी।
    इस अवसर पर उपायुक्त ने बताया कि जिला के सभी मतदाता यह सुनिश्चित करें कि पंचायत चुनावों में जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो सकता है मगर विधानसभा चुनाव में उन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में नहीं भी हो सकता है क्योंकि दोनों चुनावों में अलग-अलग प्रक्रिया द्वारा मतदाता सूची तैयार किया जाता है उन्होंने जिला वासियों से अपील की है कि वह टोल फ्री नंबर 1950 का इस्तेमाल कर मतदान सूची में अपना नाम अवश्य जांचें।
    उपायुक्त ने बताया कि इस समय जिला सिरमौर में कुल 380427 मतदाता है जिसमें 198703 पुरुष वह 181724 मतदाता है जिनके लिए पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 563 मतदान केंद्र बनाए गए।
    इस पुर्ननिरीक्षण के दौरान ऐसे मतदाता जिनकी आयु 1 जनवरी, 2022 को 18 वर्ष पूर्ण कर चुके है और जिनका नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वे सभी समूचित फार्म भरकर अपना नाम दर्ज करवाने के लिए नवीनतम पास्टपोर्ट साइज रंगीन फोटो, जन्मतिथि का साक्ष्य तथा अपने आवास से सम्बन्धित दस्तावेज की प्रति सहित मतदात केन्द्र के अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। मतदान केन्द्रों पर दावे व आक्षेप प्राप्त करने के लिए अभिहित अधिकारियों की नियुक्ति सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी।
    अभियान के दौरान 14 नवम्बर, 2021 तथा 28 नवम्बर, 2021 रविवार के दिन विशेष अभियान दिवस होगा तथा 31 दिसम्बर, 2021 प्राप्त दावे व आक्षेपों का निपटारा किया जाएगा। फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी, 2022 को किया जाएगा।
    उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से निवेदन किया कि उपरोक्त कार्यों के लिए सभी बूथ पर राजनैतिक दलों द्वारा बूथ लेवल एंजेट की नियुक्ति की जानी है। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दल अति शीघ्र प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक-एक बूथ लेवल एंजेट नियुक्त कर सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत करें।
    उन्होंने सभी राजनैतिक दलों और कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित अद्यतन रखने के लिए इस प्रयोजन में नियुक्त सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
    इस विशेष अभिंयान के दौरान जिन मतदाताओं के फोटो धुंधले या खराब हो चुके है वे अपना नवीनतम रंगीन फोटो प्रारुप 8 पर लगाकर सम्बन्धित बूथ लेवल अधिकारी के पास नया पहचान पत्र बनाने के लिए जमा करवा सकता है।
    बैठक में तहसीलदार निर्वाचन राजेंद्र शर्मा व नायब तहसीलदार निर्वाचन गोपीचंद डोगरा उपस्थित रहे।

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