नाहन राजीव कुमार 08 जनवरी { हिमाचलवार्ता } – जिला दण्डाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु 06 जनवरी 2022 को जारी आदेशों की निरंतरता में आदेश जारी किये हैं जिनके अनुसार जिला में कहीं भी कोई सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन आदि सम्बंधित उपमंडल दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं कर सकेंगे। उपमंडल दण्डाधिकारी ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर उसे स्वीकृत या रद्द कर सकते हैं या प्रतिबंधों के साथ अनुमति दे सकते हैं ताकि कोविड 19 को फैलने से रोका जा सके।इन आदेशों का उल्लंघन करने पर सम्बंधित व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से पूरे जिला सिरमौर में लागू होंगे और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।
Breakng
- प्री-ग्रामीण इन्क्यूबेशन केंद्र, राजकीय महाविद्यालय सराहां में द्वितीय जिला स्तरीय सेंसिटाइजेशन कार्यशाला आयोजित
- 10 व 11 अक्तूबर को सोलन विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर
- जे.बी.टी. पोस्ट कोड 25004 के चयनित उम्मीदवारों का दस्तावेज़ सत्यापन 12 एवं 13 को
- 9वां राष्ट्रीय पोषण माह के तहत ज़िला स्तरीय ‘ग्रामीण स्वाद महोत्सव’ आयोजित
- सोलन ज़िला में टी.बी. मुक्त अभियान के तहत ‘जोश टीम’ का शुभारम्भ
- सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार पर सीजन की पहली बर्फबारी
Saturday, October 10
