Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • कैम्पस इंटरव्यू
    • समाज के प्रत्येक छात्र को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार का उत्तरदायित्व – संजय अवस्थी
    • मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता शिविर का आयोजन
    • नगर पंचायत राजगढ़ के वार्ड नंबर सात में मिला घायल बाघ
    • विश्व पर्यावरण दिवस पर डीएवी पब्लिक स्कूल राजगढ़ के विद्यार्थियों ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश
    • शिलाई विधानसभा क्षेत्र के संस्थानों से खिलवाड़ बंद करे सुक्खू सरकार : बलदेव तोमर
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Friday, June 5
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»जिला सिरमौर में सामाजिक समारोहों में 100 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे एकत्र सिरमौर में लंगर, सामुदायिक धाम पर पूर्णतया प्रतिबंध, जबकि बार्बर शॉप रविवार की जगह अब मंगलवार को रहेगी बंद
    सिरमौर

    जिला सिरमौर में सामाजिक समारोहों में 100 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे एकत्र सिरमौर में लंगर, सामुदायिक धाम पर पूर्णतया प्रतिबंध, जबकि बार्बर शॉप रविवार की जगह अब मंगलवार को रहेगी बंद

    By Himachal VartaJanuary 18, 2022
    Facebook WhatsApp

    नाहन संजय सिंह 18 जनवरी {हिमाचलवार्ता न्यूज़}:-जिला सिरमौर में 10 जनवरी 2022 को कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जारी आदेशों के निरंतरता में आज जिलाधीश सिरमौर रामकुमार गौतम ने बताया कि जिला में अब सभी प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक व राजनीतिक समारोह एवं विवाह प्रथा अंतिम संस्कार में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 100 व्यक्ति एकत्र हो सकेंगे, जबकि खुले में स्थान की क्षमता का कुल 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 300 व्यक्ति को एकत्र होने की अनुमति होगी।
    आदेशानुसार किसी भी आयोजन से पहले संबंधित उप मंडल अधिकारी अथवा स्थानीय प्रशासन को पूर्व सूचित करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त इस तरह की सभाओं के आयोजन के दौरान कोविड-19 के अनुरुप व्यवहार का कड़ाई से पालन करते हुए फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर आदि का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
    आदेशानुसार जिला के सभी धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों व इसके आसपास लंगर के आयोजन पर  पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा जबकि जिला के अन्य स्थानों पर सामुदायिक रसोई व धाम  पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। आदेशानुसार सिरमौर में बार्बर की दुकानें अब रविवार की जगह मंगलवार को बंद रहेंगी। इसके अतिरिक्त रविवार और शनिवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच बार्बर शॉप को संचालित करने की अनुमति होगी। जबकि अन्य दिनों में कोविड-19 नियमों का  पालन करते हुए बार्बर शॉप सुबह 9 बजे से शाम साढ़े 6 बजे के बीच खुली रहेगी।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp
    Recent
    • कैम्पस इंटरव्यू
    • समाज के प्रत्येक छात्र को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार का उत्तरदायित्व – संजय अवस्थी
    • मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता शिविर का आयोजन
    • नगर पंचायत राजगढ़ के वार्ड नंबर सात में मिला घायल बाघ
    • विश्व पर्यावरण दिवस पर डीएवी पब्लिक स्कूल राजगढ़ के विद्यार्थियों ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.