Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • प्री-ग्रामीण इन्क्यूबेशन केंद्र, राजकीय महाविद्यालय सराहां में द्वितीय जिला स्तरीय सेंसिटाइजेशन कार्यशाला आयोजित
    • 10 व 11 अक्तूबर को सोलन विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर
    • जे.बी.टी. पोस्ट कोड 25004 के चयनित उम्मीदवारों का दस्तावेज़ सत्यापन 12 एवं 13 को
    • 9वां राष्ट्रीय पोषण माह के तहत ज़िला स्तरीय ‘ग्रामीण स्वाद महोत्सव’ आयोजित
    • सोलन ज़िला में टी.बी. मुक्त अभियान के तहत ‘जोश टीम’ का शुभारम्भ
    • सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार पर सीजन की पहली बर्फबारी
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Saturday, October 10
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»सिरमौर में नो मास्क नो सर्विस की नीति रहेगी जारी- डीसी
    सिरमौर

    सिरमौर में नो मास्क नो सर्विस की नीति रहेगी जारी- डीसी

    By Himachal VartaFebruary 11, 2022
    Facebook WhatsApp

    नाहन 11 फरवरी(हिमाचलवार्ता) न्यूज़ जिला सिरमौर में नो मास्क नो सर्विस की नीति जारी रहेगी। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी, सिरमौर राम कुमार गौतम ने जिला में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति के आंकलन के उपरान्त 01 फरवरी, 2022 को जारी आदेशो की निरन्तरता में संशोधन कर जारी किए।
    आदेशानुसार, समस्त सामाजिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक, राजनैतिक, विवाह, सांस्कृतिक कार्यक्रम व दाह संस्कार इत्यादि गतिविधियों का आयोजन इन्डोर व आउटडोर पर 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार करने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल मानदण्डों का कड़ाई से अनुपालन आवश्यक होगा। इस तरह के सभी आयोजनों की पूर्व सूचना सम्बन्धित उप मण्डल दण्डाधिकारी को देना अनिवार्य होगा । जिला में सभी प्रकार के धार्मिक लंगर सभी स्थानों पर बन्द रहेगें ।
    जिला के सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी ग्रीष्म कालीन विद्यालयों (आवासीय विद्यालयों सहित ) में नौवी से बाहरवीं कक्षाओं के अतिरिक्त अन्य कक्षाऐं बन्द रहेंगी। कक्षाओं के संचालन हेतु विद्यालय प्रशासन द्वारा सभी कोविड-19 मानदण्डों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
    इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।
    उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp
    Recent
    • प्री-ग्रामीण इन्क्यूबेशन केंद्र, राजकीय महाविद्यालय सराहां में द्वितीय जिला स्तरीय सेंसिटाइजेशन कार्यशाला आयोजित
    • 10 व 11 अक्तूबर को सोलन विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर
    • जे.बी.टी. पोस्ट कोड 25004 के चयनित उम्मीदवारों का दस्तावेज़ सत्यापन 12 एवं 13 को
    • 9वां राष्ट्रीय पोषण माह के तहत ज़िला स्तरीय ‘ग्रामीण स्वाद महोत्सव’ आयोजित
    • सोलन ज़िला में टी.बी. मुक्त अभियान के तहत ‘जोश टीम’ का शुभारम्भ
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.