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    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»मुख्यमंत्री शगुन योजना से ज्ञान चंद की बेटी के विवाह का सपना हुआ साकार
    सिरमौर

    मुख्यमंत्री शगुन योजना से ज्ञान चंद की बेटी के विवाह का सपना हुआ साकार

    By Himachal VartaMay 3, 2022
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    पांवटा साहिब 03 मई (हिमाचल वार्ता न्यूज) :- हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों के कल्याण हेतु विभिन्न जनहितैषी योजनाएँ चलाई गई है, जिनका लाभ प्रदेश के लोगों को किसी ना किसी रूप में प्राप्त हो रहा है।

    इसी कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा बी.पी.एल. परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शगुन योजना चलाई गई है। इस योजना के माध्यम से बी.पी.एल. परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा 31000 रूपये की धनराशि प्रदान की जा रही है।

    मुख्यमंत्री शगुन योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे बहुत से परिवारों की बेटियां लाभान्वित हो रही हैं। ऐसे ही एक लाभार्थी ज्योति के पिता ज्ञान चंद, जोकि जिला सिरमौर के पांवटा साहिब की ग्राम पंचायत जामनीवाला के गांव बायंकुआ के रहने वाले हैं।

    बी.पी.एल. परिवार से संबंध रखते हैं, ने बताया कि वह अपनी बेटी के विवाह के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं जुटा पा रहे थे, जिस कारण उन्हें उनकी बेटी के विवाह में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था।

    ज्ञान चंद ने बताया कि वह अपनी पुत्री के विवाह हेतु धन का बंदोबस्त कर रहे थे, इसी दौरान उन्हें ग्राम पंचायत के प्रधान ने बताया कि मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह में 31000 रुपये का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

    ज्ञान चंद व उनकी पुत्री ज्योति ने स्वयं तथा अपने परिवार की ओर से गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में अनुदान राशि प्रदान करने के उदे्दश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री शगुन योजना के लिए प्रदेश सरकार तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बहुत-बहुत आभार व्यक्त किया है।

    मुख्यमंत्री शगुन योजना की जानकारी देते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी पांवटा साहिब रूपेश तोमर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पांवटा साहिब में अभी तक 119 परिवारों की 126 बालिकाओं को लाभ प्रदान किया गया है, जिसके तहत प्रदेश सरकार द्वारा विभाग के माध्यम से 39 लाख 6 हजार रूपये की राशि लाभार्थियों को प्रदान की गई है।

    मुख्यमंत्री शगुन योजना का लाभ प्राप्त करने लिए वधू की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक तथा बी.पी.एल. परिवार से होना अनिवार्य है। इस के अतिरिक्त बालिका का विवाह राज्य से बाहर होने की स्थिति में भी इस योजना का लाभ मिलता है।

    उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शगुन योजना के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में या आंगनवाडी वर्कर तथा सुपरवाईज़र के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के उपरांत सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाता है।

    इस योजना के अंतर्गत विवाह से दो महीने पहले या विवाह के छः महीने के भीतर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदनों स्वीकृत होने के बाद योजना के अंतर्गत मिलने वाली अनुदान राशि का भुगतान आवेदक के बैंक खाते में ट्रान्स्फ़र कर दिया जाता है
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