नाहन ( हिमाचल वार्ता न्यूज)( रेणु ब्यास) जिला निर्वाचन अधिकारी आर. के. गौतम ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गत 14 अक्तूबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है और मतदान 12 नवम्बर 2022 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। उन्होंने कहा कि मतदान को लेकर सभी आवश्यक तैयारियों पूरी कर ली गई हैं।
आदेश में कहा गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 और 130 के प्रावधानों और भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए विभिन्न दिशा-निर्देशों में इस अवधि के दौरान लगाए जाने वाले विभिन्न प्रतिबंधों की अनुपालना को अक्षरशः सुनिश्चित बनाया जाएगा।
जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 (2) सीआरपीसी के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किये हैं कि मतदान बंद होने से 48 घंटे पहले की अवधि के के दौरान शाम 5 बजे के बाद सार्वजनिक सभाओं के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि के दौरान जिला में किसी भी स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे। हालांकि, भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों द्वारा घर-घर जाकर प्रचार करने की अनुमति होगी। चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद अर्थात 10 नवंबर, 2022 को शाम 5 बजे के बाद मतदान समाप्त होने तक किसी भी लाउड स्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीमित समय और व्यावहारिकता को देखते हुए सभी हितधारकों को सूचित करने के संबंध में यह एकपक्षीय आदेश जारी किया गया है।
यह आदेश आगामी 13 नवम्बर सायं 5 बजे तक लागू रहेंगे।
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Tuesday, June 9