नाहन ( हिमाचलवार्तान्यूज)। ( संजय सिंह) जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर आर.के. गौतम ने आज यहां बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 के तहत और विधानसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिरमौर जिला में बीते रोज सांय 5 बजे से 12 नवंबर 2022 सायं 5 बजे तक और 8 दिसंबर 2022 को मतगणना के दिन ड्राई डे घोषित किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि इस दौरान जिला के किसी भी भाग में शराब की दुकानों में शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी। होटलों, रेस्तरां, ढाबों, बार, आहतों पर कहीं भी शराब बेचने व परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
Breakng
- बैरटी में भारत-जापान ज्ञान केन्द्र एवं मॉडल कृषि फार्म का शुभारम्भ
- विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत गठित समितियों की बैठकें आयोजित
- गैस गोदाम के पास धधकी आग! दमकल विभाग ने टाली बड़ी तबाही
- अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को पक्का टैंक नाहन में लगेगा योग शिविर
- 10 जून को विद्युत आपूर्ति बाधित
- मिट्टी, पानी और हवा बचाने को सिरमौर में चला “खेत बचाओ अभियान”
Tuesday, June 9