हिमाचल प्रदेश लॉ कॉलेज में सूचना के अधिकार पर अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। केंद्रीय सूचना आयोग एवं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पूर्व विधि अधिकारी अधिवक्ता प्रदीप रापरिया ने इस पर व्याख्यान दिया और छात्रों से बातचीत की। व्याख्यान के दौरान उन्होंने छात्रों को जानकारी दी कि सूचना के अधिकार का क्या महत्व है, सूचना कैसे ली जा सकती है, सूचना का अधिकार दाखिल करने की प्रक्रिया क्या है। कई छात्रों ने इस संबंध में प्रश्न किया, जिसे अधिवक्ता प्रदीप रापरिया ने बहुत अच्छी तरह समझाया। इस अवसर पर अध्यक्ष रजनीश बंसल, वाइस चेयरमैन विकास बंसल, सीईओ मन्नत बंसल ने छात्रों से बातचीत की और कहा कि सभी को सूचना के अधिकार के बारे में जागरूक होना चाहिए. उन्होंने छात्रों से कहा कि इस तरह के गेस्ट लेक्चर से छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है। हिमाचल प्रदेश लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अश्विनी कुमार ने छात्रों से बातचीत की और उनकी सराहना की कि वे पूरे व्याख्यान में सक्रिय रूप से शामिल हुए। उन्होंने बताया कि सरकारी तंत्र और उनकी नीतियों को व्यक्तियों के लिए अधिक पारदर्शी बनाने के लिए यह अधिनियम अस्तित्व में आया है। उन्होंने कहा कि कानून के छात्र होने के नाते उन्हें इसके बारे में जानना चाहिए और दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सूचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से हम विभिन्न विभागों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभागाध्यक्ष दिग्विजय, सहायक प्रोफेसर मनीषा, बिंद्रा, श्वेता और अंकित भी उपस्थित थे।
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Thursday, September 3
