Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • हमारी संस्कृति ही हमारी वास्तविक धरोहर – संजय अवस्थी
    • सरकारी ई-बाज़ार और ऑनलाइन व्यापार पर केंद्रित कार्यशाला आयोजित
    • रैम्प और उद्योग 4.0 तकनीकों पर परवाणू में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
    • बाडवास-चौकी मिरगवाल सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही 19 जून तक रहेगी बंद
    • 18 जून को विद्युत आपूर्ति बाधित
    • देश के टॉप 25 अधिकारियों में सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Wednesday, June 17
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»सिरमौर में सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान करने पर होगा जुर्माना : उपायुक्त सिरमौर
    सिरमौर

    सिरमौर में सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान करने पर होगा जुर्माना : उपायुक्त सिरमौर

    By Himachal VartaDecember 22, 2022
    Facebook WhatsApp

    सिरमौर में सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान करने पर होगा जुर्माना : उपायुक्तनाहन ( हिमाचल वार्ता न्यूज) (रेणु ब्यास):- उपायुक्त सिरमौर आर.के. गौतम ने कहा कि तंबाकु नियंत्रण अधिनियम (कोटपा) के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान करना निषेध है। यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर धुम्रपान करता हुआ पाया जाता है तो इस अधिनियम के तहत दोषी के खिलाफ 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा कोटपा के तहत शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकु पदार्थों के विक्रय को भी प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोटपा अधिनियम का सख्ती से पालन किया जाए और सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान तथा शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरें में तंबाकु पदार्थों के सेवन और विक्रय को हर हाल में रोका जाए।स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बैैठक में सूचित किया कि तंबाकु मुक्त पंचायतों को सरकार की ओर से 5 लाख रुपये बतौर प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिक्षण संस्थान और पंचायत स्तर पर तंबाकु पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान तथा कोटपा के तहत दंडनीय प्रावधानों की आम जन में जागरूकता लाने के लिए समय-समय पर जारूगता कार्यक्रम चलाए जाएंगे।  इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. अजय पाठक के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस तथा अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे
    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp
    Recent
    • हमारी संस्कृति ही हमारी वास्तविक धरोहर – संजय अवस्थी
    • सरकारी ई-बाज़ार और ऑनलाइन व्यापार पर केंद्रित कार्यशाला आयोजित
    • रैम्प और उद्योग 4.0 तकनीकों पर परवाणू में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
    • बाडवास-चौकी मिरगवाल सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही 19 जून तक रहेगी बंद
    • 18 जून को विद्युत आपूर्ति बाधित
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.