बच्चों के लिए 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन है सुरक्षा कवच पांवटा साहिब ( हिमाचल वार्ता न्यूज) (लक्ष्य शर्मा):-जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल के तहत गांव भाटा वाली मैं जिला बाल संरक्षण तथा बाल परियोजना पोंटा साहिब द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बाल विवाह तथा पोस्को एक्ट सहित नशे से कैसे बचा जाए और दूसरों को नशे से कैसे बचाया जाए इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई।कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण कार्यक्रम के लीगल प्रोबेशन ऑफीसर मोहम्मद शमीम ने बताया कि गर्भधान से पूर्व और प्रसव पूर्व लिंग जांच करना कानूनन अपराध है। शिविर में संशोधित किशोर न्याय 2021 पोस्को अधिनियम में हुए संशोधन सहित बाल विवाह के क्या ड्रॉबैक है और इसे क्यों निषेध किया गया है इस बाबत भी जागरूक किया गया।चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्य राजेंद्र सिंह दें बताया कि हेल्पलाइन नंबर 1098 बच्चों को हर प्रकार की प्रताड़ना और अन्य उत्पीड़न उसे राहत का बड़ा सुरक्षा कवच है। उन्होंने बताया कि गुड टच और बैड टच से किस तरह से अपराध पारित होता है और अपराध की क्या सजा है इसके साथ सथ इसकी शिकायत कैसे और कहां की जाए इस बारे में जानकारी दी।बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षक पांवटा साहिब राजबाला ने महिला सशक्तिकरण और विभाग द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया।आयोजित जागरूकता शिविर में राकेश चौधरी आउटरीच वर्कर आयशा, ग्राम प्रधान राकेश चौधरी वार्ड मेंबर अशोक कुमार गुरप्रीत मीना देवी तथा स्थानीय महिलाओं पुरुषों और बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करी।
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Thursday, September 3
