Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गृह रक्षक चतुर्थ वाहिनी प्रशिक्षण केंद्र, नाहन में योग शिविर आयोजित हुआ
    • उपाध्यक्ष विधानसभा ने किया लगभग 40 लाख से निर्मित विज्ञान प्रयोगशाला के 5 कमरों का उदघाटन
    • पर्यावरण संरक्षण एवं योग से ही की जा सकती है स्वास्थ्य की रक्षा : डॉ. जसप्रीत कौर
    • पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा में अनियमितता बरती गई इसे तुरंत निरस्त किया जाए : प्रताप सिंह रावत
    • कानसर स्कूल में पारंपरिक व्यंजनों की महक में बच्चों ने सजाई खाद्य प्रदर्शनी
    • जिला सिरमौर में राजस्व लोक अदालत का सफलतापूर्वक किया जा रहा आयोजन
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Saturday, June 21
    Himachal Varta
    Home»चण्डीगढ़»भगवंत मान सरकार लाई विधेयक अब सुन व देख सकेंगे फ्री स्वर्ण मंदिर की गुरबाणी
    चण्डीगढ़

    भगवंत मान सरकार लाई विधेयक अब सुन व देख सकेंगे फ्री स्वर्ण मंदिर की गुरबाणी

    By Himachal VartaJune 20, 2023
    Facebook WhatsApp

    चंडीगढ़ (हिमाचल वार्ता न्यूज़ )  पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का ‘नि:शुल्क प्रसारण’ सुनिश्चित करने के लिए पंजाब विधानसभा में मंगलवार को सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया गया. इसके बाद इस विधेयक पर चर्चा की गई.इससे पहले सोमवार को पंजाब मंत्रिमंडल ने स्वर्ण मंदिर यानी श्री हरमंदिर साहिब से गुरबानी का नि:शुल्क सीधा प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश काल के सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन को मंजूरी दी थी. सिख गुरुओं और गुरु ग्रंथ साहिब के अन्य लेखकों की विभिन्न रचनाओं को ‘गुरबानी’ कहा जाता है.वर्तमान में, स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का प्रसारण ‘पीटीसी’ करता है, जो एक निजी चैनल है. इस चैनल को अक्सर शिरोमणि अकाली दल के बादल परिवार से संबद्ध किया जाता है.सिखों के शीर्ष धार्मिक निकाय ‘शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी’ (एसजीपीसी) ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए कहा था कि 1925 का अधिनियम एक केंद्रीय कानून है और इसे केवल संसद द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है.बहरहाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगंवत मान ने कहा कि राज्य सरकार इस अधिनियम में संशोधन करने में पूरी तरह से सक्षम है क्योंकि उच्चतम न्यायालय हरियाणा के लिए एक अलग गुरुद्वारा कमेटी के मुद्दे पर पहले ही फैसला सुना चुका है कि यह अधिनियम कोई अंतर-राज्य अधिनियम नहीं, बल्कि एक राज्य अधिनियम है.

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp


    Demo

    Recent
    • अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गृह रक्षक चतुर्थ वाहिनी प्रशिक्षण केंद्र, नाहन में योग शिविर आयोजित हुआ
    • उपाध्यक्ष विधानसभा ने किया लगभग 40 लाख से निर्मित विज्ञान प्रयोगशाला के 5 कमरों का उदघाटन
    • पर्यावरण संरक्षण एवं योग से ही की जा सकती है स्वास्थ्य की रक्षा : डॉ. जसप्रीत कौर
    • पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा में अनियमितता बरती गई इसे तुरंत निरस्त किया जाए : प्रताप सिंह रावत
    • कानसर स्कूल में पारंपरिक व्यंजनों की महक में बच्चों ने सजाई खाद्य प्रदर्शनी
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2025 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.