बिलासपुर ( हिमाचल वार्ता न्यूज़ ) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 15 जुलाई तक मक्की और धान की फसल का बीमा करवा सकते हैं। बीमा की राशि 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित की गई है, इसमें से किसान को केवल दो फीसदी भुगतान करना पड़ेगा। फसल बीमा में किसान और सरकार बीमा कंपनी को प्रति हेक्टेयर 11 फीसदी अनुदान देगी। इसमें नौ फीसदी सरकार की ओर से दिया जा रहा है। इस नौ फीसदी अनुदान में 90 फीसदी केंद्र और 10 फीसदी प्रदेश सरकार सहयोग दे रही है। कृषि विभाग की ओर से किसानों से आग्रह किया जा रहा है कि इस योजना का पूरा लाभ उठाएं। बीमा के तहत किसान बुआई से लेकर कटाई तक गैर बाधित जोखिमों सूखा, बीमारियां, बाढ़ और जलभराव में बीमा का लाभ दिया जाएगा। फसल कटाई के दो सप्ताह बाद (फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए छोड़ा जाता है) चक्रवात और गैर मौसमी बारिश से फसल को नुकसान होने पर बीमा का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा ओलावृष्टि और भूस्खलन से नुकसान होने पर भी बीमा का लाभ दिया जाएगा। मक्की और धान की फसल का बीमा कराने के लिए किसान हलका पटवारी से अपनी जमीन की जमाबंदी नकल और फसल प्रमाणपत्र लेने के बाद लोकमित्र केंद्र से आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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Sunday, October 18
