शिमला ( हिमाचल वार्ता न्यूज़ ) उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि चिन्हित क्षेत्रों रिज मैदान से छोटा शिमला-कनेडी हाउस, रेन्डवज रेस्तरां से रिवोली सिनेमा के 150 मीटर के दायरे में, स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर, लिंक रोड छोटा शिमला गुरूद्वारा से छोटा शिमला-कुसुम्पटी सडक़, छोटा शिमला चौक-राजभवन से ओक ओवर, लिंक रोड कार्ट रोड से मजीठा हाउस, एजी आफिस से कार्ट रोड, सीपीडब्लयूडी आफिस से चौड़ा मैदान और जिलाधीश कार्यालय से 50 मीटर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर ये आदेश तत्काल प्रभाव से दो महीने के लिए लागू होंगे।उन्होंने बताया कि ये कदम सार्वजनिक व्यवस्था बनाने के लिए इन स्थानों पर धरना, प्रदर्शन करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य होगी और इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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Friday, July 11