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    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»जिला प्रशासन सिरमौर ने चलाया एंटी प्लास्टिक अभियान, 21 किलो पॉलिथीन जब्त कर 62 हजार का किया जुर्माना,
    सिरमौर

    जिला प्रशासन सिरमौर ने चलाया एंटी प्लास्टिक अभियान, 21 किलो पॉलिथीन जब्त कर 62 हजार का किया जुर्माना,

    By Himachal VartaJune 28, 2024
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    नाहन ( हिमाचल वार्ता न्यूज) जिला प्रशासन ने सिरमौर जिले में एंटी प्लास्टिक अभियान आरंभ किया है। पर्यावरण संरक्षण और जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने के मद्देनजर यह अभियान आरंभ किया गया है। यह जानकारी आज उपायुक्त सिरमौर श्री सुमित खिमटा ने यहां दी।
    उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2009 से हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा रखा है और राज्य सरकार ने प्लास्टिक और थर्मोकोल कटलरी के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा रखा है, जो पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करने वाला प्रमुख स्रोत है। उन्होंने इस बात पर बल देते हुए कहा कि पर्यावरण को गैर-जैव-निम्नीकरणीय कचरे से बचाना महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने जिला सिरमौर के लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वल भविष्य के लिए पर्यावरण की रक्षा करना प्रशासन और समाज के लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है, इसलिए जिला सिरमौर के लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का आग्रह किया जाता है। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैग के वितरण, बिक्री और उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध है, इसलिए जिला प्रशासन ने नाहन शहर की दुकानों में छापेमारी की, जिसका नेतृत्व उपमंडल दंडाधिकारी सलीम आजम ने किया, टीम में खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी पिंकी देवी और पुलिस कर्मी शामिल थे। नाहन में 112 दुकानों का निरीक्षण किया गया जिनमें 20 दुकानदारों से 21 किलोग्राम पॉलिथीन प्लास्टिक बैग जब्त किए गए और उन्हें 62 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिले के सभी उपमंडल अधिकारियों एवं समस्त संबंधित विभागों को इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के संबंध में प्रवर्तन, दंड और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
    उपायुक्त ने कहा कि भविष्य में इस तरह की कार्यवाही समय-समय पर अमल में लाई जाएगी और विक्रेताओं से सिंगल यूज प्लास्टिक के बैग पकडे़ जाने पर उन पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने विक्रेताओं से सिंगल यूज प्लास्टिक के बैग उपयोग में न लाने की अपील की है।

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