नाहन( हिमाचल वार्ता न्यूज) पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य चुनाव-2026 के मद्देनजर जिला सिरमौर में 26 मई (प्रथम चरण), 28 मई (द्वितीय चरण) और 30 मई (तृतीय चरण) को संबंधित मतदान वाले पंचायत क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने यह अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला में स्थित सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाले संस्थानों सहित संबंधित पंचायत क्षेत्रों में स्थित दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी इन तिथियों पर बंद रहेंगे।
उपायुक्त ने बताया कि यह अवकाश दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर भी लागू होगा। अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत मान्य सवैतनिक अवकाश माना जाएगा।
इसके अलावा राज्य के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिन्हें संबंधित पंचायत में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, उन्हें विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित कर्मचारी को पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह पुष्टि हो कि कर्मचारी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।
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Wednesday, June 3
